EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA, EPS 95 LATEST NEWS
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 जनवरी 2021 को अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को वेतन के अनुसार पेंशन देने के फैसले को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका के बाद यह निर्णय दिया गया है।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायलय के उस आदेश पर रोक नहीं लगाई है जिसमें वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी दी गई थी। उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPFO द्वारा दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई 25 फरवरी 2021 को होनी तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वापस लेने से लाखो EPS 95 पेंशनरों को निराशा हुई है। लेकिन साथ ही, शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायलय के आदेश पर रोक नहीं लगाना एक राहत की बात भी है।
केरल उच्च न्यायलय ने 12 अक्टूबर 2018 को वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से केरल उच्च न्यायलय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।
लेकिन, न्यायमूर्ति यू यू ललित ने स्पष्ट किया कि केरल उच्च न्यायलय का आदेश नहीं रुक सकता है और इसके खिलाफ दायर अपील को प्रारंभिक सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। अन्यथा, याचिका की समीक्षा याचिका पर एक नोटिस जारी करना होगा ऐसा भी पीठ ने कहा।
केरल उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कर्मचारियों से EPF अंशदान की गणना के लिए 15,000 रुपये की सिमा को हटा दिया था। इसने EPS 95 पेंशनधारकों को कुल वेतन के अनुसार पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायलय के इस आदेश को मंजूरी दे दी थी। अब, शीर्ष अदालत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा जारी आदेश को वापस ले लिया है।
केंद्र द्वारा मजबूती से पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए विरोध किया गया
केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायलय के आदेश पर वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी देने पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वेतन के अनुसार पेंशन व्यावहारिक नहीं थी।
15,000 रुपये की सिमा को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को लक्षित कर तय किया गया था। यदि इस सिमा को हटा दिया जाता है, तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी, क्योंकि केरल उच्च न्यायलय के आदेश के बाद, ईपीएफओ को 839.76 करोड़ रुपये देने थे। यदि श्रम और रोजगार मंत्रालय से अपील को मंजूरी दे दी जाती है, तो पेंशन की वसूली संभव नहीं हो पाएगी।
अदालत द्वारा दिए गए फैसले के कारण पेंशन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इस तरह की महत्वपूर्ण वृद्धि एक व्यक्ति के अतिरेक के दौरान बरामद नहीं की जा सकती है ऐसा केंद्र की दलीलों में कहा गया।
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