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21 महीने के लम्बे इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर होने के आसार दिखाई दे रहे है।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन पीठ 18 जनवरी को इन याचिकाओं पर विचार करेगी। 65 लाख EPS पेंशनधारक उम्मीद कर रहे हैं कि पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के साथ समाप्त होगा। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने 65 लाख EPS पेंशनधारको के पक्ष में फैसला सुनाया था। EPFO द्वारा पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता रहा है की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपील और EPFO की समीक्षा याचिका को लंबित है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था जिसमे कहा गया था की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) से पुरे वेतन पर मासिक पेंशन दिए जाये। इसके बाद, श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की बावजूद EPFO द्वारा पहलेसे दायर समीक्षा याचिका के।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 जुलाई, 2019 को खुली अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।
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