अप्रेल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनधारको के हक़ मे फैसला सुनाते हुये और केरला हाईकोर्ट फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनर्स को उनकी अंतिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था।
लेकिन आज डेढ़ साल से ज्यादा होने के बाद भी EPS 95 पेंशनर्स के हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेंशन नहीं आयी है। आपको बता दे की लम्बे समय से चल रहे EPS 95 पेंशनधारको की पेंशन बढ़ोतरी और उच्चतम पेंशन पर भूकतान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर , EPFO की ओर से दायर की गई पुनःविचार याचिका के कारण यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुया है।
CODE L
सुप्रीम कोर्ट बढ़ा रहा है तारीख पर तारीख
EPFO की ओर से दायर पुनःविचार याचिका को करीबन दो साल होने को है EPS 95 पेंशनर्स अपनी हायर पेंशन बढ़ोतरी के लिए इंतजार कर रहे है। इस बिच सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को कई बार आगे बढ़ा चूका है, हाल ही में खबर थी की WP No. 1134/2018 के साथ और जो सलग्न मामले है उनके ऊपर 18 जनवरी 2021 को सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में होनेवाली सुनवाई के बारे जानकारी के मुताबिक इन मामलों के साथ अन्य ममलों को भी 18 जनवरी 2021 सूचीबद्ध किया गया है।
वही EPS 95 पेंशनधारको की 58 से 80 वर्ष के बुजुर्ग है वह धीरे धीरे परलोक सिधार रहे है। लेकिन फिर भी इस उम्र में EPS 95 पेंशनधारको के द्वारा सरकार को चेताने और अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई बार श्रममंत्री, वित्तमंत्री व् प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे व् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की गई है जरुरत के समय धरने और आंदोलन भी किये गए है. लेकिन इन पेंशनर्स की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कितनी बड़ेगी EPS 95 पेंशनधारको की पेंशन ?
1 अप्रेल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनधारको के हित मे एक बड़ा फैसला किया था। जिसमे कर्मचारियो की मासिक पेंशन मे कई गुना व्रद्धि की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब EPS 95 पेंशनधारको को उनके अन्तरिम महीने की सेलरी के हिसाब से पेंशन मिलेंगी। जहा पहले कर्मचारियो को पिछले 60 महीनो के औसतन वेतन पर पेंशन मिलती थी।
2014 मे ईपीएस 95 पेंशन मे किए गए बदलाओ को लेकर नाराज EPS 95 पेंशनधारको की निम्न मांगे है जिसको लेकर ईपीएफ़ओ कार्यालयो पर कई बार धरना दिया जा चूका है।
EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए।
कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए।
सभी eps 95 पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए।
जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए।
0 Post a Comment:
Post a Comment