Wednesday, February 3, 2021

EPS 95 HIGHER PENSION: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को याद करते हुए केरल उच्च न्यायाल के फैसले को रखा बरक़रार, कहा कि कर्मचारी की पेंशन वेतन के आनुपातिक होनी चाहिए


उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अवकाश याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को अलग रखा गया है, जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रतिमाह 15,000 प्रति माह था।

जस्टिस उदय उमेश ललित, एस। हेमंत गुप्ता, और रवींद्र भट की बेंच ने 25.02.2021 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए भारतीय संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को पोस्ट किया।


केंद्र सरकार का तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा जो बदले में महान असंतुलन पैदा करेंगे।

संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन रु. 15,000 प्रति माह तक सीमित करता है। हालांकि 2014 के पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल रु. 6,500 प्रति माह था, उक्त अनुच्छेद के अनंतिम एक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, इस पर उसके द्वारा योगदान दिया गया था उनके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किए गए एक संयुक्त अनुरोध से पहले उनके द्वारा खींचे गए वास्तविक वेतन का आधार उक्त उकसावे को संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन रु. 15,000 हो गया है। इस योजना को बाद की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, कर्मचारी पेंशन (पांचवां संशोधन) योजना, 2016 यह प्रदान करने के लिए कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन जो एक नया विकल्प पसंद करते हैं, उच्च वेतन पर आधारित होगा।

मौजूदा सदस्यों पर 1.9.2014 के रूप में एक विकल्प प्रदान करता है, जो अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान करना जारी रखते हैं। इस तरह के विकल्प पर, कर्मचारी को वेतन पर 1.16% की दर से 15,000 / - रुपये से अधिक की दर से एक और योगदान करना होगा। इस तरह के एक ताजा विकल्प को 1.9.2014 से छह महीने की अवधि के भीतर प्रयोग करना होगा। छह महीने की एक और अवधि द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प का उपयोग करने की छूट की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रदान की जाती है। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं बनाया गया है, तो पहले से ही मजदूरी सीमा सीमा से अधिक में किए गए योगदान को ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा।

यह प्रदान करता है कि मासिक पेंशन, पेंशन की सेवा के आधार पर 1 सितंबर, 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन रु। 6,500 और उसके बाद की अवधि में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन रु। 15,000 प्रति माह के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

उन लाभों को वापस लेने का प्रावधान करता है जहां किसी सदस्य ने आवश्यकतानुसार योग्य सेवा प्रदान नहीं की है।

केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उनकी शिकायत कर्मचारियों की पेंशन के बारे में लाए गए परिवर्तनों के साथ थी। संशोधन) योजना, 2014, जो उनके लिए देय पेंशन को काफी कम कर देती है।

1 अप्रैल 2019 को, C J I रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ में शामिल बेंच ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

इस बर्खास्तगी के बाद, केंद्र ने उसी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की और ईपीएफओ ने समीक्षा याचिकाएं दायर कीं। जब ये मामले पिछले सप्ताह उठाए गए थे, तो केंद्र ने न्यायालय के संज्ञान में 21.12.2020 एक आदेश पारित किया, जो केरल उच्च न्यायालय की एक और डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा दिनांक 12.10.2018 के पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया था यह मामला उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को भेजा गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय के लागू आदेश का प्रभाव यह है कि लाभ पूर्वव्यापी रूप से कर्मचारियों को मिल जाएगा, जो बदले में, बहुत असंतुलन पैदा करेगा।

CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPREME COURT ORDER




Very Important Information: The Big myth on Income Tax Payers in India Every Tax Payer, Pensioners, Employee must Know

The big myth on Income Tax Payers in India.

Based on Data from a Chartered Accountants' Company Secretaries and other professional bodies and groups.

The Finance Minister said during her budget speech that we are largely a Tax 'non-compliant' society and presented that only 3.7 Crores are  filing ITRs in this poor country of 125 Crore population.

The reply by CAs , CSs, CMAs is given below:-


Madam,

We have 82 Crore Voters out of which, 75% are Agriculturists/Farmers i.e. 61.5 Crores (You exempted them straightaway, but they can also buy cars , bungalows etc. as you quoted. Your political colleagues, who called themselves agriculturist/farmers, are also enjoying this exemption) 

Balance remains, 20.5 Crores

Less:24% BPL Class (Below poverty line)

Means 15 Crore population (who are non-agriculturist and non-BPL).


Less: Non-working wives, unemployed youths, below-taxable income earners, political class (all these are 75%), in a typical indian family only 1 earning member and 5 or 6 are dependent on him.

Balance: 15 -11.25 = 3.75 Crores, is the earning class which can file ITRs and they are already filing ITRs. So almost no gap as FM is stressing unnecessarily without knowing well her country.

If FM wants more people to come into tax net, then, instead of foolishly resorting to rampant raids, surveys, notices, scrutiny,  demonetization etc., viewed as tax evasion/terrorism and should defy her negative bureaucrats.


Some suggestions are:-

  • 1. Introduce Income Tax on Agricultural Income on big landlords (Say 10 Acres plus), this way, you can add 26% of Agriculturists as tax payers (Politicians are also enjoying this exemption).
  • 2. Instead of introducing 5000/10000 penalties on late filers of IT return, come out with positive approach and introduce incentives to IT Return filers (learn from Pakistan where IT Assessee gets discount in purchase of Car).
  • 3.Introduce Privilege Card to  those paying taxes above certain limit. Privilege Card to entitle assesses with benefits like Priority quota in railway tickets, use of airport lounges, subsidized medical facilities, etc. and let Tax Payers feel proud.
  •  4. Introduce medical insurance/life insurance on basis of average ITR filled, like coverage upto twice of Gross Income in ITR filed for mediclaim and ten times risk cover in case of life insurance.
  • 5. Introduce Pension after 65 Years of age on the basis of tax paid by tax payer during his/her working life.


Let honest taxpayers get certain direct benefits.

As on today, 3.3% of Indian population is filing ITRs as compared to 8% of China. Adding big Agriculturists/Farmers to Income Tax may shoot the figure to more than 10%. It may help you to cool your tax evasion/terrorism mindset and a tax compliant nation.

LET'S SPREAD THIS TO EDUCATE HONEST TAX PAYERS.

Please forward it to maximum people.



EPS 95 Pensioners: Brief About EPS 95 Pensioners Higher Pension Case Status in Supreme Court, Very IMP Every EPS 95 Pensioner Must Know

Respected EPS 95 Pensioners, Brief About EPS 95 Pensioners Case Status:


All the WPs (writ petions) 45+ pending on EPS95 for higher pension on actual salary including contempt petition with SLP (Special Leave Petition) and RP (Review Petition) are tagged together by Supreme Court.

KHC (Kerala High Court) gave a verdit in Dec 2018 striking down the notifications issued by EPFO dt. Aug 28, 2014 and May 31, 2017 declaring them that they are unconstitutional. EPFO/UGI filed an SLP challenging the decision of KHC which was disallowed by SC on APR 04, 2019.  EPFO/UGI had filed a Review Petition (RP) also.


Earlier 10 SLP were dismised by SC it ous major strength. Former CJI Sri Rajan Gogoi dismissied one SLP on GSR 609 and allowed RP on it in open court.

The contention in RP are: 

  1. (i) Pension Fund will become unviable if higher pension considered.  
  2. (ii) EPFO/UGI also calculated the average as 83 years. 
  3. (iii) Where as UN the average age is only 70yrs. 
  4. (iv) Actuarial deficit shown as Rs.15,28,519.47 Cr. required 
  5. (v) Without Govt. support it is not possible to  EPFO. 


Our Union Govt. budget itself is 34 Lakh Crores. On Jan 29, 2021 - SC recalled the SLP filed by EPFO/UGI (Union Govt. of Inida) as a Speaking order was given earlier on it. Nothing more than this. 

Quashing of GSR 609 was prayed only in our & NCR/NCOA petions out of 45+ petitions.

  • Preliminary hearing got posted for Feb 25, 2021.  We may not get a chance of oral submission.
  • EPS 95 Pensioner have to submit a "short synopsis" to our respective AORs before Feb 23rd 2021 to get an opportunity for dismiss of SLP on that day.  In short send your points. 

  • Short synopsis cover should cover points like : GSR609, Pre & Post 01.09.2014 (option), Exempted &  unexempted establishments (Pawan Hans, Actuary report and Financial burden.
  • This shows how clearverly EPFO/UGI misleading not only themselves but SC and Pensioners.

Vidyasagar,


 

EPS 95 Pensioners Higher Pension News: Countdown Has Began for Next Hearing- Preliminary Submission in Supreme Court on 25-2-2021.


Date:2-2-2021

Dear EPS 95 Pensioners,

Attn: Shri Gurmukh Singh President NCR 

Countdown has began for next hearing- preliminary submission in SC on 25-2-2021.It is right time rather high time that all petitioners in SC come together form a common platform or united forum for joint fight in EPS 95 matter.

Why United forum? Because issue is common, interest is common & goal is common. Further stakes are very high & we can not take chance United forum among other things will discuss,debate to identify the best legal brain, eminent lawyer to match AG in Supreme Court.


Different Eminent Lawyer can be considered who will be  equal match & can counter effectively AG. It is do or die situation ( Karo ya Maro).

This is very important as entire fate of pensioners will depend upon out come of SC hearing on 25th Feb.

EPS 95 Pensioners need to use these data,info circulars, orders etc  for getting justice for pensioners in Supreme Court. Earlier, attempts were made to form coordination committee, the same needs to be done once again.


What can be done now?

NCR can arrange a meeting or webinar to discuss various aspects including identifying Sr Advocate for next hearing in SC on 25-2-2021

Final decision to be taken after consultation & opinion from AOR of NCR 

Money or Legal fee should not be constraint for hiring best legal brain of India who will get is justice (enhanced Pension) from Supreme Court.


Any adverse or negative remarks of Supreme Court, may affect chances&  pensioners may loose once for all.

Please do the needful on priority 

Sudhir Nanjangud 

Ex-ONGC Mumba


 

Tuesday, February 2, 2021

EPS 95 HIGHER PENSION: 65 लाख EPS 95 पेंशनधारको को उच्च पेंशन का इंतजार, 25 फरवरी को सर्वोच्च न्यायलय केरल उच्च न्यायालय के फैसले की फिर से जांच करेगा


सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के आदेश को वापस ले लिया है, जिसने ₹ 15,000 की वर्तमान वेतन सीमा को हटाकर कर्मचारियों के लिए एक उच्च पेंशन का रास्ता पारित किया था।

न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं की अनुमति दी और अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का फैसला किया, जिसने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशनधारकों को वेतन के अनुपात में पेंशन के लिए अनुमति दी थी।


खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने संयुक्त रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की समीक्षा याचिका और केंद्र सरकार द्वारा पिछले सप्ताह शुक्रवार को दायर अपील पर सुनवाई की।

25 फरवरी को सर्वोच्च न्यायलय की खंडपीठ अब 2018 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले की फिर से जांच करेगी, जिसने संगठन से कहा था कि वह कर्मचारियों को उनकी कुल वेतन के आधार पर सेवानिवृत्त करने के बदले पूरी पेंशन का भुगतान करे, जिसमें पुरे वेतन राशि का योगदान होगा।

उच्च न्यायालय ने तब नोट किया था कि कुछ श्रमिकों ने ईपीएफओ के लिए स्वेच्छा से अधिक योगदान दिया था, लेकिन उनकी पेंशन गणना 15,000 वेतन की सिमा पर की गई थी, जो श्रमिकों के सेवानिवृत्ति के बाद उचित नहीं थी।


शीर्ष अदालत ने, हालांकि, केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम की दलीले सुनने के बाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी मंजूरी वापस ले ली और उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गई। पीठ ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले से पूर्वव्यापी रूप से कर्मचारियों को लाभ होगा, जो असंतुलन पैदा करेगा।

वेणुगोपाल और सुंदरम ने आगे बताया कि केरल उच्च न्यायालय में एक अन्य पीठ ने पेंशन मामले में अपने 2018 के फैसले पर संदेह व्यक्त किया है और वहां के मामले को फिर से देखने के लिए एक बड़ी खंडपीठ के समक्ष रखा गया है।


1 अप्रैल, 2019 को, एक संक्षिप्त आदेश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने केरलउच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ EPFO ​​की अपील को खारिज कर दिया था, जिससे रिटायरमेंट फंड बॉडी को रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अलग अपील दायर करने का फैसला किया ताकि यह उजागर हो सके कि ऐसा आदेश संगठन को वित्तीय रूप से अविभाज्य बना देगा क्योंकि हर साल कई हजार करोड़ की कमी होगी।

सुप्रीम कोर्ट में मामले के लंबित होने की वजह से केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया गया जबकि श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई।


वर्तमान में, एक संगठित क्षेत्र का कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में हर महीने देता है और उतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा योगदान की जाती है। नियोक्ता के योगदान में से 8.33 प्रतिशत पेंशन योगदान की ओर जाता है, लेकिन यह राशि ₹ 1,250 प्रति माह है। शेष 3.67 प्रतिशत भविष्य निधि कोष में जाता है।

जबकि EPFO ​​को 6 करोड़  से अधिक ग्राहकों से प्रति वर्ष लगभग 36,000 करोड़ का ईपीएस योगदान मिलता है, इसमें 23 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं, जिन्हें हर महीने ₹ 1,000 की पेंशन मिलती है। हालांकि, पीएफ में उनका योगदान इसके एक चौथाई से भी कम है, ऐसा भी बताया गया।



 

EPS 95 LATEST NEWS FROM SUPREME COURT: EPS 95 HIGHER PENSION CASES STATUS, HIGHER PENSION ORDER REVIEW PETITION ORDER

देश के 65 लाक EPS-95 पेंशनधारक सर्वोच्च न्यायालय में EPS-95 पेंशनधारकों के उच्च पेंशन को लेकर जो मामले दाखिल है तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे थे। 2021 के शुरुआत में 18 जनवरी 2021 को इन मामलों के ऊपर सुनवाई हुई। उसके बाद इन मामलों को 25 तारीख के लिए टाल दिया गया, उसके बाद 25 तारीख को फिर से टालकर 29 जनवरी 2021 को सूचीबद्ध किया गया। 29 जनवरी 2021 EPS-95 पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि इसी दिन EPS-95 पेंशनधारकों के उच्च पेंशन के संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी। सभी EPS 95 पेंशनधारकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला दिया जाता है तो इसके ऊपर लगी हुई थी। सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा EPS 95 पेंशनधारकों के हक में फैसला देते हुए केरल उच्च न्यायालय के फैसले बरकरार रखा था और EPS 95 पेंशनधारकों को पूरे वेतन पर पेंशन भुगतान का रास्ता साफ कर दिया था।

पर उसके बाद EPFO द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसके के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल कि गई थी। जिसके ऊपर अभी 29 जनवरी 2021 को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को जो आदेश दिया था तो उसे वापस ले लिया। हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कोई भी फैसला नहीं दिया है और उसे 25 फरवरी 2021 तक के लिए फिर से टाल दिया है।


साथ ही शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उस फैसले पर रोक नहीं लगाई है। इसकी वजह से जिन EPS 95 पेंशनधारकों को केरला उच्च न्यायालय के फैसले की वजह से लाभ मिला था तो उनके लाभ भी वापस नहीं ले जा सकेंगे। साथ में यहां पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई 25 फरवरी 2021 को होनी तय की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को वापस लेने से लाखों EPS 95 पेंशनधारकों को काफी निराशा हुई है। लेकिन EPS 95 पेंशनधारकों को एक राहत भरी यहां पर खबर है कि शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई ने की बात भी इस फैसले के दौरान कई है।


सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि केरला उच्च न्यायालय द्वारा 12 अक्टूबर 2018 में EPS 95 पेंशनधारकों के हक में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि EPS 95 पेंशनधारकों को उनके उच्चतम वेतन पर यानी आखिरी सैलरी के बेसिस पर पेंशन का भुगतान किया जाए। इस वजह से लाखोंEPS 95 पेंशनधारकों को उनकी उच्चतम वेतन पर उच्चतम पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था।


इस सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति यू यू ललित की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केरल उच्च न्यायालय का आदेश रुक नहीं सकता है। इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। और इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है, अब यह सुनवाई 25 फरवरी 2021 को होनी है। केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ₹15000 की जो सीलिंग लिमिट है तो उसे हटा दिया था। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹15000 के ऊपर है तो उस ज्यादा सैलरी को पेंशन की गणना में कंसीडर करके पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा इसकी वजह से पेंशन में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। 

1 अप्रैल 2019 को केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा था और केरल उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उसके अनुसार EPS 95 पेंशनधारकों को उनके उच्च वेतन पर और आखरी सैलरी के हिसाब से पेंशन का रास्ता साफ कर दिया था। इसकी वजह से कई EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती थी।


इस सुनवाई के दौरान केंद्र द्वारा अपने पक्ष में कहा गया कि पूरे वेतन पर पेंशन देना व्यवहारिक नहीं है। साथ ही अपनी दलों में केंद्र की तरफ से कहा गया कि ₹15000 की सीमा को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को लक्षित कर तय किया गया था। अगर इसे निकाल दिया जाता है तो इसकी वजह से EPS 95 में 1528519.47 करोड़ की कमी होगी। साथी केरल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद EPFO द्वारा 839.6 करोड रुपए का भुगतान भी करना था। ऐसे में श्रम मंत्रालय द्वारा अगर पेंशन के लिए मंजूरी दी जाती है और ऐसी पेंशन पर रोक लगती है तो इसे बाद में रिकवर करना मुश्किल होगा ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया। साथ ही अदालत द्वारा दिए गए फैसले की वजह से पेंशन में 50% की वृद्धि हो जाती है ऐसा भी बताया गया था।



 

Sunday, January 31, 2021

EPS 95 NAC NEWS: EPS 95 पेंशनधारकों न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर बैठक हुई संपन्न | जल्द मिलेगी 7500 पेंशन बढ़ोतरी

National Agitation Committee News


पिम्परी-चिंचवड़(महाराष्ट्र) की पेंशनधारकों की सभा:- दिनांक 24.1.2021को पिम्परी-चिंचवड़ की पेंशन धारकों की सभा सफलता पूर्वक सम्पन्न। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए केवल तहसील /जिला स्तर के नेताओं की उपस्थिति।
संगमनेर से पधारे महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष मा. सुभाष पोखरकर जी ने किया विशेष मार्गदर्शन। मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे संपर्क अभियान की हुई समीक्षा व अभियान को शीघ्रातिशीघ्र और अधिक प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने के लिए संकल्प।


आज की परिस्थिति व आगे की रणनीति पर भी हुआ विचारों का आदान प्रदान। पुणे के जिलाध्यक्ष श्री सतीश शिंदे जी ने भी किया सभा को संबोधित। पिम्परी-चिंचवड़ के सलाहकार श्री राजपाठक जी,अध्यक्ष श्री इंद्रसिंह राजपूत, सचिव श्री जलवादी, उपाध्यक्ष श्री जगदीश खोड़के जी, श्री कोल्हापुरे जी व विशेष रूप से उपस्थित श्री राजेन्द्र गावडे जी ने भी रखे अपने प्रभावी विचार। 

सफल आयोजन के लिए पिम्परी - चिंचवड़ टीम का विशेष अभिनंदन


National Agitation Committee News

Pimpri-Chinchwad (Maharashtra) EPS 95 Pension Holder's Meeting. Pimpri-Chinchwad EPS 95  pension holders' meeting was successfully held on 24.1.2021.

Presence of Tehsil / District level NAC leaders only,due to impact of Corona. The Working President of Maharashtra, from Sangamner,Hon Subhash Pokharkar ji gave a special guidance. A review of the nationwide contact campaign being conducted under the guidance of the National President and a resolution to complete the campaign as quickly and more effectively.


Exchange of views of various leaders on today's situation and the strategy ahead was discussed. Pune District President Shri Satish Shinde Ji also addressed the gathering. Advisor Pimpri-Chinchwad Mr. Rajpathak ji, President Mr. Indrasingh Rajput, Secretary Mr. Jalwadi, Vice President Mr. Jagdish Khodke ji, Mr. Kolhapure ji and specially present Mr. Rajendra Gavade ji also gave their effective views.

Special greetings to the Pimpri-Chinchwad team for arranging successful meeting.





 

EPS 95 PENSION 7500+DA LATEST NEWS: EPS 95 पेंशनधारकों को मा. सांसद हेमा मालिनी जी ने दिलाया विश्वास और कहा कि वह उनके साथ है | EPS 95 7500+DA

EPS 95 PENSION HIKE 7500+DA LATEST NEWS TODAY

राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय टीम ने की मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद महोदया, मथुरा से की मुलाकात। मा. हेमा मालिनी जी ने EPS 95 पेंशन धारकों को दिलाया विश्वास और कहा कि वह उनके साथ है।

मा. कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में NAC संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा के नेतृत्व में संगठन की केंद्रीय टीम ने NAC संगठन की शुभ चिंतक मा. हेमा मालिनी जी से की दिनांक 13 जनवरी 2021 को मुलाकात की। मा. हेमामालिनी जी ने EPS पेंशनधारकों से साधा सीधा संवाद और जानी EPS पेंशनधारकों की व्यथा, और EPS 95 पेंशनधारकों के मन में विश्वास जगाया। साथ ही दी उनके द्वारा किए गये प्रयत्नों की जानकारी। मा. सांसद महोदया ने आगे कहा कि आप सभी धैर्य रखे, मैं आप की मांगों के समर्थन में आपके साथ हूं।

मा. हेमा मालिनी जी के द्वारा दिए गए ठोस आश्वासन के बाद वृद्ध EPS 95 पेंशनधारकों के चेहरे पर आशा की किरणे साफ दिखाई दी।

प्रतिनिधियों में श्री पूरन सिंह, अध्यक्ष ,श्री रामबाबू गुप्ता, सचिव,पश्चिम उत्तर प्रदेश, कमल सिंह, डंबर सिंह, सूरेश शर्मा, अशोक शर्मा, देवदत्त शर्मा व अभय प्रताप सिंह आदि का समावेश था।

ज्ञातव्य हो कि मा. हेमा मालिनी जी संगठन की शुभ चिंतक रही है व उनकी अगुआई में संगठन के प्रतिनिधियों की दिनांक 4 मार्च 2020 को मा. प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और मा. प्रधानमंत्री द्वारा ठोस आश्वासन भी दिया गया था।

ज्ञातव्य हो कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में संगठन के मुख्यालय बुलढाणा में पिछले 768 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है।

CODE M

 



 


EPS 95 Higher Pension: Update on proceedings in Supreme Court for EPS-95 Enhanced Pension

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Update on 29 January"s proceedings in SC for EPS-95 Enhanced Pension

HALE President has witnessed today's proceedings at SC via teleconferencing.


The Counsel of EPFO spoke vehemently that

  • 1. RC Gupta case was entirely for those who were contributory to EPFO.
  • 2. Exempted trusts maintain their own account, only EPS funds come to EPFO.
  • 3. There will be imbalance of funds as EPFO disburses from the interest accrued from the funds deposited.
  • 4. By allowing with retrospective effect, no. of pensioners will increase multifold.
  • 5. Pawan Hans employees case was referred - and Counsel pleaded not to allow.
  • 6. The dismissed SLP to be reviewed.

Counsel for some petitioners requested for linking all related WP's which were not listed today.

The judgement was in favour of EPFO, in a way, as the SC allowed the Review Petition stating that there are issues involved which require a 'closer look' and fixed up the next date in Feb.

The SC asked Registery to list all the interlinked cases together and allowed all the respondants to file their replies/affidavits.

A Naushad,

General Secretary, HALE