Saturday, October 10, 2020

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995): योग्यता, कैलकुलेशन और फॉर्मूला

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS): योग्यता, कैलकुलेशन और फॉर्मूला


EPF पेंशन जिसे तकनीकी रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) नाम से जाना जाता है, EPFO द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में रिटायर्मेंट के बाद पेंशन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। हालाँकि, योजना के लाभ तभी उठाये जा सकते हैं, जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों के लिए सेवा प्रदान की है (ज़रूरी नहीं कि यह सेवा निरंतर हो) EPS को वर्ष 1995 में शुरू किया गया था जिसमें मौजूदा और नये EPF सदस्यों को योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। 
 
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
  1. वह EPFO का सदस्य होना चाहिए
  2. उसने 10 वर्ष का सेवा कार्य-काल पूरा कर लिया हो
  3. वह 58 साल का हो।
  4. वह 50 वर्ष की आयु होने पर कम दर पर अपना EPS निकाल भी सकता है
  5. वह दो साल (60 साल की आयुतक) के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकता है, जिसके बाद उसे हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी


EPS के तहत अपनी पेंशन कैलकुलेट कैसे करें

PF में पेंशन राशि, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। सदस्य की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन निम्न सूत्र के अनुसार की जाती है:

सदस्य का मासिक वेतन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा / 70

1) पेंशन योग्य वेतन

पेंशन योग्य वेतन, कर्मचारी की पेंशन योजना में आने से पहले पिछले 12 महीनों के मासिक वेतन का औसत है।

यदि रोज़गार के अंतिम 12 महीनों में गैर-योग्दान अवधि है, तो महीने में गैर-योगदान दिनों को गिना नहीं लिया जाएगा और उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी शुरू करता है तो उसके 28 दिनों के वेतन को प्रत्येक दिन के वेतन के अनुसार, विभाजित किया जाएगा और फिर महीने के लिए कुल मासिक वेतन की गणना करने के लिए उसे 30 से गुणा किया जाएगा।

अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपए है, तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपए होगा (दो दिनों के लिए प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपए कम)। हालाँकि, EPS के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए, याने कि 15,000 रुपए है।

अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपए तक सीमित है।

चूँकि हर महीने नियोक्ता/ कंपनी/ कंपनी कर्मचारी के EPS खाते में उसके वेतन का 8.33% का योगदान देता है तो हर महीने कर्मचारी के EPS खाते में जमा राशि है,

₹15000 x 8.33/100 = ₹1250 

2) पेंशन योग्य सेवा

सदस्य की वास्तविक सेवा अवधि ही पेंशन योग्य सेवा के रूप में मानी जाती है। पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना के समय विभिन्न नियोक्ता/ कंपनीओं/ कंपनियों के लिए की गई सेवा की अवधि जोड़ी जाती है। कर्मचारी को EPS स्कीम सर्टिफिकेट हासिल करना और हर बार नौकरी बदलने पर उसे यह प्रमाण पत्र नए नियोक्ता/ कंपनी/ कंपनी के पास जमा करना आवश्यक है।

ध्यान रहें कि कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का बोनस मिलता है।

यदि सदस्य अपने EPS फण्ड को 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले या किसी अन्य कंपनी में शामिल होने पर निकाल लेता है तो उसे EPS खाते में योगदान के लिए नए सिरे से शुरूआत करनी होगी और सेवा अवधि भी शून्य से निर्धारित की जाएगी।

पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीनों के आधार पर गिनी जाती है, अर्थात न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीने है। यदि सेवा अवधि 8 वर्ष 2 माह है, तो योग्य सेवा अवधि 8 वर्ष मानी जाएगी। हालाँकि, यदि सेवा अवधि 8 वर्ष और 10 महीने है, तो पेंशन योग्य सेवा अवधि को 9 वर्ष मानी जाएगी।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन लाभ

EPFO के सभी योग्य सदस्य अपनी आयु के अनुसार पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन राशि विभिन्न मामलों के हिसाब से अलग-अलग है।

1) 58 साल की आयु में रिटायर्मेंट पर पेंशन

एक सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ के लिए योग्य हो जाता है। हालाँकि, पेंशन का लाभ उठाने के लिए उसका 10 वर्षों तक काम करना अनिवार्य है। एक EPS स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किये जान वाले फॉर्म 10 D भरने के लिए किया जा सकता है।

2) मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले सेवा छोड़ने पर पेंशन

यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 10 वर्षों तक सेवा में नहीं रह पाता है, तो वह 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है। यहाँ ध्यान रहें कि रिटायर्मेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।

3) सेवा के दौरान पूर्ण विकलांग होने पर पेंशन

  1. यदि EPFO का कोई भी सदस्य, जो पूरी तरह विकलांग हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है, तब भी मासिक पेंशन का हकदार है।
  2. उसके नियोक्ता/ कंपनी/ कंपनी को पेंशन के लिए योग्य होने के लिए कम से कम एक महीने के लिए उसके EPS खाते में धन जमा करना होगा।
  3. कर्मचारी स्थायी विकलांगता की तारीख से मासिक पेंशन के लिए योग्य हो जाता है और सम्पूर्ण जीवनकाल के लिए वह पेंशन मिलने के योग्य होता है। हालाँकि, यह जाँचने के लिए कि वह सदस्य उस काम के लिए अयोग्य है जो वह विकलांग होने से पहले कर रहा था, उस कर्मचारी को मेडिकल टेस्ट से गुज़रना पड़ सकता है।

4) कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पेंशन 


कर्मचारी का परिवार निम्नलिखित मामलों में पेंशन लाभ के लिए योग्य हो जाता है:

  • सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर और नियोक्ता/ कंपनी द्वारा कम से कम एक महीने उस कर्मचारी के EPS खाते में धन जमा किए जाने पर
  • अगर कर्मचारी ने10 साल की सेवा पूरी कर ली है, पर 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है
  • मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी के मृत्यु के मामले में

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन के प्रकार

EPS के तहत विभिन्न प्रकार के पेंशन हैं जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन। ये पेंशन EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को एक आय प्रदान करती है।

1) विधवा पेंशन

विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए लागू है। विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक यह पेंशन की राशि देय होगी। एक से अधिक विधवायें होने पर, उम्र में बड़ी विधवा को पेंशन राशि मिलेगी।

मासिक वृद्धा पेंशन राशि, वर्ष 1995 की EPS की टेबल-सी पर निर्भर करती है न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर अब 1000 रु. कर दी गई है। पेंशन पाने वाले सदस्यों के लिए 6,500 रु. की पेंशन योग्य वेतन के अनुसार, विधवा पेंशन राशि की गणना नीचे दी गई टेबल के अनुसार की जाती है। ध्यान रहें कि मासिक पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रु. तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए उच्चतर पेंशन उपलब्ध हो सकती है:

2) बाल पेंशन

सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन लागू होती है। मासिक पेंशन का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक बच्चा 24 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। देय राशि विधवा पेंशन की 25% है और इसका अधिकतम दो बच्चों को भुगतान किया जा सकता है।

3) अनाथ पेंशन

यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं है, तो उसके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। यह लाभ बड़े से छोटे क्रम में, दो जीवित बच्चों के लिए लागू होगा।

4) घटी हुई पेंशन

EPFO का सदस्य पेंशन जल्दी निकाल सकता है यदि उसने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है तथा वह 50 साल का हो गया है, लेकिन 58 वर्ष से कम है। इस मामले में, 58 साल के होने के लिए जितने साल बाकी है, उस हर साल पर 4% की दर से पेंशन राशि कम की जाती है।

यदि सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा।

5) पेंशन फॉर्म

EPFO के सदस्य या उस पर आश्रित लोगों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) लाभ प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित फॉर्म भरने होंगे:

EPS फॉर्म आवेदक फॉर्म का उद्देश्य
फॉर्म 10C सदस्य 10 साल की सेवा अवधि से पहले निकासी के लिए

EPS स्कीम सर्टिफिकेट के लिए
फॉर्म 10D सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन निकासी के लिए

मासिक विधवा पेंशन, बाल पेंशन आदि के लिए
लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन पाने वाला/ अभिभावक पेंशन पाने वाला एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है जिससे प्रमाणित हो जाता है कि वह जीवित है

यह फॉर्म हर साल नवंबर के महीने में उस बैंक के प्रबंधक के पास जमा किया जाना चाहिए, जहाँ उसका पेंशन खाता एक्टिव है
नॉन-रिमैरिज सर्टिफिकेट विधवा यह घोषित करने के लिए कि विधवा ने दूसरी शादी नहीं की है

इसे हर साल नवंबर में जमा करना होता है

अपने EPS राशि कैसे जानें

सदस्य, अपनी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) खाते में जमा राशि EPF पास-बुक द्वारा जान सकते हैं। पासबुक का अंतिम कॉलम, हर महीने नियोक्ता/ कंपनी द्वारा जमा किए गए EPS योगदान को दर्शाता है। EPF पासबुक पोर्टल पर UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अकॉउंट में प्रवेश करने के बाद पासबुक डाउनलोड की जा सकती है।

EPF पेंशन के बारे में याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  • कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) खाते में किए गए सभी योगदान नियोक्ता/ कंपनी द्वारा ही किए जाने चाहिए
  • EPS के लिए नियोक्ता/ कंपनी इसमें कर्मचारी के वेतन के 33% का योगदान देता है। 
  • कर्मचारी के वेतन में ये शामिल हैं – महंगाई भत्ते के साथ मूल मज़दूरी, प्रतिधारित भत्ता और खाद्य रियायतों के लिए स्वीकार्य नकद मूल्य। 
  • नियोक्ता/ कंपनी को हर महीने के आखिरी15 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होता है। 
  • सभी लागू योगदान की लागत नियोक्ता/ कंपनी द्वारा वहन की जाती है। 
  • प्रमुख नियोक्ता/ कंपनी को उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सीधे या एक ठेकेदार के माध्यम से योगदान करना पड़ता है। 
  • पेंशन के फायदे प्राप्त करने के लिए योग्य न्यूनतम सेवा अवधि10 वर्ष है।
  • यदि आपने6 महीने की सेवा से अधिक और 10 वर्ष से कम सेवा की है, तो आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोज़गार रहने पर अपनी EPS राशि निकाल सकते हैं।
  • योजना के अनुसार, कर्मचारी की रिटायर्मेंट की आयु58 वर्ष तय की गई है। 
  • एक कर्मचारी 58 साल का होने के बाद या घटी हुई पेंशन (50 वर्ष की आयु में) प्राप्त करना शुरू करने के बाद पेंशन फंड का सदस्य बनना बंद कर देता है 


EPS 95 पेंशन योजना से संबंधित सवाल

प्रश्न. मुझे EPS अकाउंट न० कहाँ मिल सकता है?

उत्तर:. EPF खाते की सदस्य आईडी EPS खाते के रूप में भी कार्य करती है। आपका EPF तथा EPS योगदान एक ही सदस्य आईडी के तहत जमा किए जाते हैं।

प्रश्न. EPS ऑनलाइन ट्रान्सफर कैसे करें?

उत्तर: EPS का ऑनलाइन ट्रान्सफर फॉर्म द्वारा किया जा सकता है। सदस्य को EPF सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और नौकरी बदलने पर EPF ट्रान्सफर के लिए आवेदन करना होगा। EPF और EPS खाते को नए खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा।

प्रश्न. EPF पासबुक में पेंशन योगदान क्या है?

उत्तर: EPF पासबुक में पेंशन का योगदान नियोक्ता/ कंपनी द्वारा कर्मचारी के EPS खाते में हर महीने जमा की जाने वाली राशि है। यह लगभग 1250 रुपए प्रति माह है।

प्रश्न. मेरे पिता की मृत्यु के बाद, मेरी माँ को हर महीने विधवा पेंशन मिलती है। क्या मैं भी किसी तरह की पेंशन प्राप्त करने के योग्य हूँ?

उत्तर: किसी मृत कर्मचारी के जीवित बच्चे, विधवा पेंशन के अलावा हर महीने बाल पेंशन के लिए भी योग्य है। अधिकतम दो बच्चे 24 वर्ष की उम्र तक, हर महीने विधवा पेंशन का 25% प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न. मेरे माता-पिता दोनों का निधन हो गया है। क्या मैं मासिक पेंशन का हकदार हूँ?

उत्तर: आप अपने माता अथवा पिता / दोनों माता-पिता को मिलने वाली पेंशन के 75% पर अनाथ पेंशन प्राप्त करने के योग्य होंगे।


 

EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS ON MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA: National Agitation Committee: - Bulletin

National Agitation Committee: - Bulletin


मा. श्रममंत्री जी को NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत ने लिखा फिर से पत्र। 

गजेट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु मा. श्रममंत्री जी से किया निवेदन। पत्र की प्रतीलीपी मा. प्रधानमंत्री जी, मा. वित्तमंत्री जी, मा. राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य, मथुरा सभी सन्माननीय CBT सदस्य व मा. सी पी एफ सी को भेजी गई। 


पत्र में मा. प्रधानमंत्री के साथ मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुआई में NAC प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग का उल्लेख किया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि सरकारी यंत्रणा के द्वारा हमें विश्वसनीय सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन धारकों की मांगों को आगामी संसद /बजेट सत्र में स्वीकार किया जाएगा लेकिन EPS 95 वृद्ध पेंशन धारकों मृत्यु दर को देखते हुए इस विषय पर राजपत्र अधिसूचना को प्राथमिकता पर जारी किया जाए। यह भी निवेदन किया जाता है कि इस कार्रवाई से हमारे बुजुर्ग नागरिकों को उनकी मृत्यु के पहले असीम संतुष्टि मिलेगीे। 


National Agitation Committee: - Bulletin

Hon. NAC Chief Commander Ashok Raut wrote again to the Labour Minister to issue a Gazette Notification regarding the EPS 95 pensioners demands. The letter is copied to the Hons. Prime Minister, Finance Minister, Minister of State, Prime Minister's Office, Smt Hema Malini ji, MP, Mathura, All Hon. CBT Members and Hon. CPFC.

Ref. of meeting with the Hon PM organized with NAC representatives along with graceful presence of Hon Smt Hema Malini ji is mentioned in this Letter.


It is written in the letter that through government machinery the NAC is getting indications from reliable sources that the demands of pension holders will be accepted in the upcoming Parliament / Budget session. 

However, In view of the mortality rate of EPS 95 aged pensioners , the Gazette notification on this subject should be issued on priority. It is also requested that by this action our elderly citizens will get immense satisfaction before their death which any way is inevitable. 




 

Friday, October 9, 2020

EPS 95 PENSIONER NEWS | EPS 95 PENSIONERS MEETING ON MINIMUM PENSION HIKE 7500, DISCUSSION ON RECENT TALK WITH MP HEMA MALINIJI

There are continuous efforts by the National Conflict Committee to get the demands of 65 lakh EPS 95 pensioners of the country. With the addition of dearness allowance including minimum pension 7500 to EPS 95 pensioners by the National Conflict Committee, medical facility, Ma. As per the order of the Supreme Court, the demand for payment of pension at the highest salary is being sought. On October 9, 2020, a leader of Sugar Mills, Vellore, Tamil Nadu spoke to Mr. Smt. Hema Malini ji, MP, Mathura, to fulfill these demands at the earliest.

The result of the telephonic call will be informed by organizing an online meeting of all EPS 95 pensioners in a video call on Sunday at 10.10 am. This video meeting will be organized on JioMeet. So if you still not have JioMeet installed in your phone install now. To INSTALL JioMeet, click on the link given below.

Click here to install Jiomeet

Also, all future meetings will be conducted on video call JioMeet. Such information has been released to all EPS 95 pensioners by the Honorable Mr. CS Prasad Reddy, Chief Coordinator, Southern Region NAC. You can also download Jiomeet from PlayStore.


NAC Meeting information

Prasad Reddy C S is inviting you to a scheduled JioMeet meeting.

Topic: EPS 95 PENSIONERS INTERACTIVE SESSION

Start Time: Sun 11 Oct, 2020 10:10 AM Indian Standard Time

End Time: Sun 11 Oct, 2020 12:45 PM Indian Standard Time

Meeting ID to join meeting by entering the Password

Meeting ID: 477 934 5906

Password: CB7uc

Also You Can Join Meeting By Clicking here on time on Jiomeet

Essential discipline for Jiomeet: -

When asked by the host, participants must make their voice heard.
Other participants sit away from family members and children to avoid disturbance.
When the turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
The participant must attend the meeting on Sunday at 10.10 am. Late joining members will not be included, as this may cause trouble to others.

Steps to log in Jiomeet:

1. Download JIOMEET to your mobile or laptop.

2. Choose JOIN MEETING

3. Type Making ID

4. typing password

5. Write your name

6. Wait for time for HOST to accept you.

Now you can join the meeting.


EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS | 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की न्यनतम पेंशन 7500 के लिए संसद सदस्य मा. हेमा मालिनीजी हुई बात पूरी जानकारी के लिए ऑनलाइन बैठक आयोजन, ऐसे हो सकते है बैठक में शामिल

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को शुगर मिल्स, वेल्लोर, तमिलनाडु के एक नेता ने मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद, मथुरा से बात की। 


टेलिफोनिक कॉल के परिणाम की सूचना सभी EPS 95 पेंशनधारकों ऑनलाइन बैठक का आयोजन कर के रविवार को सुबह 10.10 बजे वीडियो कॉल में दी जाएगी। यह वीडियो बैठक का आयोजन JioMeet पर किया जायेगा।  इसलिए अगर आपने अभी तक JioMeet अपने फोन में INSTALL नहीं किया है तो JioMeet INSTALL कर ले। JioMeet INSTALL करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे। 

जिओमीट इनस्टॉल करने के लिए यहा क्लिक करे


साथ ही भविष्य में सभी बैठकों का आयोजन वीडियो कॉल JioMeet पर ही किया जायेगा। ऐसी जानकारी माननीय श्री C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region NAC द्वारा सभी EPS 95 पेंशनधारकों को जारी की गई है। जिओमीट को प्‍लेस्‍टोर से भी डाउनलोड कर सकते है।

बैठक की जानकारी

Prasad Reddy C S is inviting you to a scheduled JioMeet meeting.

Topic : EPS 95 PENSIONERS INTERACTIVE SESSION

Start Time : Sun 11 Oct, 2020 10:10 AM Indian Standard Time

End Time : Sun 11 Oct, 2020 12:45 PM Indian Standard Time

Meeting ID to join meeting by entering the Password

Meeting ID: 477 934 5906 

Password: CB7uc

जिओमीटमें शामिल होने के लिए यहाँ क्लीक करे


जिओमीट के लिए आवश्यक अनुशासन: -

  • मेजबान द्वारा पूछे जाने पर, प्रतिभागियों को अपनी आवाज़ सुनानी होगी।
  • अन्य प्रतिभागियों को अशांति से बचने के लिए परिवार के सदस्यों और बच्चों से दूर बैठें।
  • जब बारी आती है, तो प्रतिभागी UNMUTE और बोल सकता है।
  • प्रतिभागी को सुबह रविवार 10.10 बजे समय पर बैठक में शामिल होना चाहिए। देर से शामिल होने वाले सदस्यों को शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है।

लॉग इन करने के लिए कदम:

1. अपने मोबाइल या लैपटॉप में JIOMEET डाउनलोड करें।

2. JOIN MEETING चुनें

3. टाइप मेकिंग आईडी

4. टाइपिंग पासवर्ड

5. अपना नाम लिखें

6. HOST द्वारा आपको स्वीकार करने के लिए समय के लिए प्रतीक्षा करें।

अब आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। 



Thursday, October 8, 2020

EPS 95 PENSION CAN EASILY INCREASE WITH THIS UNCLAIMED CRORES OF FUND, EVERY EPS 95 PENSIONER MUST KNOW

As per the information obtained from time to time, the closing balance of Inoperative Accounts with EPFO was as under:

  • As on 31.3.2011: Rs. 14,914 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2012: Rs. 22,636 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2013: Rs. 26,496 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2014: Rs. 27,448 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2015: Rs. 35,531 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2016: Rs. 40,865 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2017: Rs. 45,093 Crores (as per RTI)
  • As on 31.3.2018: Rs. 54,658 Crores (as in the Balance Sheet)
  • As on 31.3.2019: Rs. 1,638 Crores(as stated by MoL&E in Rajya Sabha on 20.11.2019)


AMOUNT IN UNCLAIMED DEPOSIT ACCOUNTSnow called INOPERATIVE ACCOUNTS - The words UNCLAIMED DEPOSIT ACCOUNTS have been substituted with the words INOPERATIVE ACCOUNTSvide GSR 228(E) dt. 22.3.2007

Different information sought from EPFO regarding the amount lying in and transferred from IN-OPERATIVE ACCOUNTS vide RTI - EPFOG/R/E/20/10338 dt. 9.8.2020 wherein the Information in Point No. 6&7 had been sought as under:

6. In reply to unstarred question no. 240 in Lok Sabah, on 18.12.2017, MoL&E had informed that the corpus in the inoperative account as identified in the Finance Act 2015 to be transferred to Senior Citizens Welfare Fund WILL BE USED FOR THE PENSIONERS OF EPS 1995. Please intimate the year wise amount spent on the Welfare of EPS 1995 pensioners during 2016-17 to till date.

 

7. Amount, if any, transferred from inoperative accounts to some other head/account, please provide year wise details of such transfer Reply Point No. 7 (RTI - EPFOG/R/E/20/10338/3 dt. 9.8.2020-Received on 25.8.2020): A sum of Rs. 52919,79,90,114.45 has been transferred from in-operative account to EPF Contribution Fund – Members’ operative account during the year 2018-19, due to amendment in definition of in-operative accounts w.e.f. 11.11.2016. Apart from this, an amount of Rs. 1,881.5 crores was released from the inoperative account in 2018-19 towards the payment of claims to those holders of inoperative accounts who came forward to claim their provident fund. Reply Point no. 6 (RTI - EPFOG/R/E/20/10338/2 dt. 9.8.2020 - Received on 7.10.2020)




EPS 95 Pension Hike | EPFO के पास पड़ा इतना पैसा, आसानी से हो सकती है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी

समय-समय पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ के साथ इनोपरेटिव अकाउंट्स का समापन निम्नानुसार था:

  • 31.3.2011 के रूप में: Rs. 14,914 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2012 के रूप में: Rs. 22,636 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2013 के रूप में: Rs. 26,496 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2014 के रूप में: Rs. 27,448 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2015 के रूप में: Rs. 35,531 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2016 के रूप में: Rs. 40,865 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2017 के रूप में: Rs. 45,093 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
  • 31.3.2018 के रूप में: Rs. 54,658 करोड़ (बैलेंस शीट के रूप में)
  • 31.3.2019 के रूप में: Rs. 1,638 करोड़ (जैसा राज्यसभा में MOL&E ने दिनांक 20.11.2019 कोबताया था 

अनियोपरेटिव अकाउंट्स नामक अनियोपरेटिव अकाउंट्स में राशि - अनियोजित डिपॉजिट अकाउंट्स को शब्दों में बदल दिया गया है अनियोपरेटिव अकाउंट्सवाइड जीएसआर 228 (ई) दिनांक 22.3.2007

ईपीएफओ से अलग जानकारी मांगी थी जिसमें पड़ी राशि और आरटीआई - ईपीएफओ द्वारा इन-ऑपरेटिव खातों से स्थानांतरित की गई थी - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338 दिनांक 9.8.2020 पॉइंट नंबर में सूचना है नीचे के रूप में 6&7 की मांग की गई थी:

6. अतारांकित प्रश्न संख्या के जवाब में लोक सबा में 240, 18.12.2017 को MOL&E ने सूचित किया था कि वित्त अधिनियम 2015 में पहचाने जाने वाले वित्त अधिनियम 2015 में जाने वाले इनोपरेटिव अकाउंट में कॉर्पस को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा ईपीएस 1995. के पेंशनरों के लिए उपयोग किया जाएगा । कृपया 2016-17 से आज तक ईपीएस 1995 पेंशनरों के कल्याण पर खर्च की गई वर्षवार राशि को अंतरंग करें 7. राशि, यदि कोई हो, इनोपरेटिव खातों से किसी अन्य प्रमुख / खाते में स्थानांतरित की गई है, तो कृपया इस तरह के स्थानांतरण का वर्षवार विवरण प्रदान करें

रिप्लाई पॉइंट नं. 7 (आरटीआई - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338/3 दिनांक 9.8.2020-25.8.2020 को प्राप्त हुआ): रुपये की राशि 52919,79,90,114.45 को इन-ऑपरेटिव अकाउंट से ईपीएफ योगदान कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है - वर्ष 2018-19 के दौरान सदस्यों का ऑपरेटिव अकाउंट, इन-ऑपरेटिव अकाउंट 11.11.2016. में संशोधन के कारण । इसके अलावा, रुपये की राशि 1,881.5 में इनोपरेटिव अकाउंट्स के उन धारकों को दावों के भुगतान के लिए 2018-19 करोड़ को जारी किया गया जो अपने प्रोविडेंट फंड का दावा करने के लिए आगे आए थे।
रिप्लाई पॉइंट नं. 6 (आरटीआई - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338/2 दिनांक 9.8.2020-7.10.2020 पर प्राप्त हुआ): कृपया ध्यान दें कि इस संबंध में कोई राशि खर्च नहीं हुई है।



EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA LATEST NEWS | PENSION HIKE UPDATE | 90% PENSION HIKE WORK COMPLE

जैसा की हम सभी को पता है राष्ट्रिय संघर्ष समिति द्वारा ऑनलाइन ZOOM के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मा. कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय संघर्ष समिति के साथ C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, और अन्य पेंशनधारक शामिल हुए। आइये जानते है इस बैठक में कोनसे मुद्दों पर चर्चा की गई। 


मा. कमांडर अशोक राउतजी ने सभी को उनकी होनोरेबला मिनिस्टर फॉर लेबर वेलफेयर और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पेंशन विभाग के बैठक के बड़े जानकारी दी। मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा आगे बताया गया की लगबघ 90% तक पेंशन बढ़ोतरी का काम पूरा होने को बस कुछ फोर्मलिटिस ही बाकि है। इसके अतिरिक्त पेंशन से संबधित और भी मामलों के बारे अवगत कराया गया। हाला की मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा  कुछ जानकारिया सार्वजनिक नहीं किया गया है जिसे वक्त आने पर बताया जायेगा। साथ मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा सभी सदस्यो से कहा  उन्हें नवम्बर महीने तक कोई आंदोलन न किया जाये क्यों  इसी समय कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई जा।


अधिक जानकारी के लिए निचे वीडियो देखे 


(नोट : यह जानकारी सोशल पर आधारित है अतः इसकी सत्यता आप आपके स्तर पर जरूर जाँच ले। इसकी सत्यता की दावा नहीं करते)  

Wednesday, October 7, 2020

EPS 95 Pensioners Pension Update | EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा पंहुचा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनर्स कल्याण विभाग में

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC बैंगलोर की ओर से EPS 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने EPS 95 पेंशनरों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले है। 


मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने EPS 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में EPS 955 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और EPS 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है। 


इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की EPS 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया  गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में EPS 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।

मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।




Supreme Court Latest Judgement: SC Said Is SLP against an order rejecting the review petition maintainable when main judgment is not under challenge

The 3-judge bench Ashok Bhushan, R. Subhash Reddy and MR Shah has reiterated that when the main judgment of the High Court has not been challenged, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court.


The Court was hearing a case relating to suspension of an employee of a cooperative bank after conduct of disciplinary authority.

  • The Cooperative Tribunal later imposed a punishment of compulsory retirement on the petitioner.
  • This order was challenged before the High Court but the same was dismissed.
  • Hence, the petitioner filed an SLP before the Supreme Court which was also dismissed in 2015.
  • A review petition was filed which was also dismissed in 2016.
  • A curative petition was also dismissed in 2016.
  • Then the review petition was again filed which was dismissed by the High Court vide its judgment dated 06.02.2020. Hence, this SLP.

The Court noticed that in Bussa Overseas and Properties Private Limited v. Union of India, (2016) 4 SCC 696 has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle.


Applying the same principle to the present case, the Court said that against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

Case Details: T.K. DAVID vs. KURUPPAMPADY SERVICE CO-OPERATIVE BANK LTD.

Case no.: SPECIAL LEAVE PETITION (C)NO.10482 OF 2020

Justices Ashok Bhushan, MR Shah and R. Subhash Reddy


Supreme Court Said:

The rationale for not entertaining a special leave petition challenging the order of High Court rejecting the review petition when main order in the writ petition is not challenged can be easily comprehended. Against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

When the main judgment of the High Court cannot be effected in any manner, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court. This Court does not entertain a special leave petition in which no relief can be granted. It is due to this reason that this Court in Bussa Overseas and Properties Private Limited and Anr. (supra) has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle. We reiterate the above precedential principle in this case again."

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