Saturday, February 13, 2021

Pension Hike News: पेंशनधारकों को सौगात, सरकार ने पेंशन की लिमिट बढ़ाई, नए नियम से पेंशनधारकों को होगा बड़ा फायदा, जानिए कितनी पेंशन


केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी की मौत के बाद दी जाने वाली परिवार पेंशन की सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि इस निर्णय से सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन में आसानी होगी। उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। बता दें वर्तमान नियमों में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा या रिटायरमेंट के बाद मौत होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन मिलती है। जबकि दोनों के मरने पर बच्चे को दो परिवार पेंशन मिलती है।


केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परिवार पेंशन राशि में दो श्रेणियां थी। एक में अधिकतम वेतन सीमा 50 फीसद और दूसरी 30 प्रतिशत वाली थी। छठे वेतन आयोग ने पहले 90 हजार रुपए अधिकतम वेतन सीमा मानी थी। उन्होंने आगे बताया कि इस हिसाब से 50 फीसद पेंशन वाली श्रेणी में 45 हजार और 30 वाली में 27 हजार रुपए प्रति माह मिलते थे। अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से अधिकतम सैलरी सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। ऐसे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के रूल 54 में उपनियम 11 के तहत संशोधित किया गया है। अब 2.5 लाख रुपए का 50% यानी 1.25 लाख और 2.5 लाख का 30 फीसद यानी 75 हजार रुपए कर दी गई है।


हाल ही में पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकार सेवक, पेंशनभोगी के बच्चे, भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है। अगर कुल इनकम फैमिली पेंशन मृतक कर्मचारी व पेंशनभोगी की ओर से लिए गए आखिरी सैलरी से 30% से कम है। ऐसे में उन्हें आजीवन फैमिली पेंशन मिलेगी और महंगाई राहत के पात्र भी होंगे।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पारिवारिक पेंशन के संबंध में दूरगामी सुधार में सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

 मंत्री ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक बच्चे के या उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद दो पारिवारिक पेंशन खींचने के लिए पात्र होने पर स्वीकार्य राशि पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सिंह ने कहा कि दोनों पारिवारिक पेंशन की राशि अब 1,25,000 रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगी, जो पहले की सीमा से ढाई गुना अधिक है। पहले निर्देश दिए गए थे कि ऐसे मामलों में दो परिवार पेंशन की कुल राशि, 45,000 रुपये प्रति माह और 27,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी, जो कि उच्चतम वेतन को ध्यान में रखते हुए क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई थी। चूंकि 7 वें सीपीसी सिफारिशों के लागू होने के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, इसलिए सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 54 (11) में निर्धारित राशि को भी संशोधित कर 1,25,000 रुपये प्रति माह किया गया है। 2,50,000 रुपये का 50 प्रतिशत और 75,000 रुपये प्रति माह, 2,50,000 रुपये का 30 प्रतिशत।


केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के अनुसार, यदि पत्नी और पति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी मृत्यु के समय, उस नियम के प्रावधानों से शासित होते हैं, तो जीवित बच्चा है। मृतक माता-पिता के संबंध में दो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। वेतन संशोधन पर उपर्युक्त स्पष्टीकरण विभिन्न मंत्रालय विभाग से जारी किया गया है। मौजूदा नियम के अनुसार, यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के बाद उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के संबंध में परिवार की पेंशन जीवित पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में देय हो जाएगी। जीवित बच्चे को मृतक माता-पिता के संबंध में दो परिवार पेंशन दी जाएगी जो अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है।



 

Good News For EPS 95 Pensioners: Hon.Smt.Hema Malini Ji MP Mathura raised our EPS 95 Pensioner's issue in Lok sabha and demanded to make the provisions in Budget


NAC's Central Team is at Delhi under the guidance & presence of the NAC Chief Commander Ashok Raut Ji. 

Hon.Smt.Hema Malini Ji MP Mathura raised our  EPS 95 Pensioner's issue in Lok sabha and demanded to make the provisions in Budget.


EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन बढोतरी के लिए खुशखबरी: Hon.Smt.Hema Malini Ji MP Mathura Raised EPS 95 Pensioner's Pension Hike Demnads in LokSabha


देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हाल ही में लोकसभा का जो बजट सत्र चल रहा है तो इस लोकसभा के सत्र में मथुरा की सांसद माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों का पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में उठाया गया।

माननीय सांसद हेमा मालिनीजी द्वारा अनुराग ठाकुर राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय को संबोधित करते हुए कहा कि EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो इस मांग को लेकर बजट में कोई प्रावधान किया जाए ताकि पेंशनधारक एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके।


इससे पहले भी माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री जी को पत्र लिखे गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे गए हैं। और जैसा कि सभी EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत है कि 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की बैठक माननीय सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में हुई है। जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी EPS-95 पेंशनधारकों को आश्वस्त किया गया था कि उनकी जो डिमांड है वह जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।


पर अभी तक लगभग वर्ष बीत गया पर EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे है तो वह पूरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए एक बार फिर से माननीय सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा इस लोक सभा के सत्र में EPS-95 पेंशनधारकों की  मांगो को उठाया गया। और माननीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को उद्देशित करते हुए कहा कि मौजूदा बजट में EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जल्द से जल्द प्रावधान किया जाए। ताकि यह जो वृद्ध EPS-95 पेंशनधारक एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें।


माननीय हेमा मालिनी जी के प्रयासों के चलते EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इनका अभिनंदन और आभार व्यक्त किया गया है। क्योंकि लगातार EPS-95 पेंशनधारकों के साथ यह अपना समर्थन बनाए हुई है।





Thursday, February 11, 2021

Good News for EPS 95 Pensioners: Shri Neeraj Dangi MP Rajasthan Raise EPS 95 Minimum Pension Hike 9000 P/M in Parliament on 9.2.2021

Dear Pensioners,

Pl listen below Shri Neeraj Dangi MP Rajasthan INC (Indian National Congress) has spoken in Parliament on 9.2.2021 Tuesday, regarding our EPS- 95 Pension grievances.

We are all the pensioners thanks very much to him.

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EPS 95 NAC NEWS TODAY: EPS 95 Pensioners Meeting for EPS 95 Minimum Pension Hike 7500+DA

राष्ट्रीय संघर्ष समिति आगरा, मथुरा


दिनांक 10-02-2021को आगरा मंडल मासिक बैठक ईदगाह बस स्टैंड आगरा परिसर मे श्री राम सेवक गुप्ता, मंडल अध्यक्ष के अध्यक्षता मे और संचालन श्री रामजी लाल त्यागी जी ने किया!

श्री आर बी लाल शर्मा जी प्रान्तीय समन्वयक ( पच्छिम क्षेत्र ) ने अपने सम्बोधन मे यह अस्वासन दिया की हम कामयाबी के करीब है और पूरा उम्मीद है इसी सत्र मे हमारी मांग मान ली जाये,जैसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा विडिओ के माध्यम से जानकारी दी गयी है,नहीं तो हमें बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा!


बैठक मे मुख्य रूप से निम्नलिखित पदाधिकारियों की श्री आर बी लाल शर्मा प्रान्तीय संजोजक, श्री रामबाबू गुप्ता प्रान्तीय संगठन मंत्री, श्री राम सेवक गुप्ता मंडल अध्यक्ष, श्री कर्ण सिंह मंडल सचिव, बदन सिंह मंडल बरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री रामजी लाल त्यागी, श्री सुभाष गौतम, श्री एम एल अस्थाना (पराग डेरी ), श्री राजेंद्र सिंह, श्री मुन्ना लाल निराला, श्री एदल सिंह एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे और अपना वक्तव्य व्यक्त किया!

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद!

रामबाबू गुप्ता

प्रान्तीय संगठन मंत्री 

राम सेवक गुप्ता

मंडल अध्यक्ष


राष्ट्रीय संघर्ष समिति  बलिया 

आज दिनांक 10-02-2021को आजमगढ़ मंडल के बलिया जिले की मासिक बैठक बलिया बस स्टैंड बलिया हनुमान मंदिर परिसर मे श्री कमलेश श्रीवास्तव प्रान्तीय संगठन मंत्री पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्षता मे और संचालन श्री रामजन्म लाल जिला अध्यक्ष बलिया ने किया!

श्री कमलेश श्रीवास्तव  प्रान्तीय संगठन मंत्री ( पूर्वी क्षेत्र ) ने अपने सम्बोधन मे यह अस्वासन दिया की हम कामयाबी के करीब है और पूरा उम्मीद है इसी सत्र मे हमारी मांग मान ली जाये,जैसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा विडिओ के माध्यम से जानकारी दी गयी है,नहीं तो हमें बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा!


बैठक मे मुख्य रूप से निम्नलिखित पदाधिकारियों की श्री छोटे लाल आर्मी, श्री फौजदार मऊ, श्रीमदन कुमार मऊ, श्री रामशंकर राम, अजित सिंह, जितेंद्र सिंह,ठाकुर सिंह, तेज बहादुर यादव,तेजबहादुर राय,शिवशंकर राम, बिशेसवेर राम,बाल किशन,रामाधार यादव,विश्वनाथ यादव,मंसूर अहमद,अरविन्द राव सेतु निगम एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे और अपना वक्तव्य व्यक्त किया!

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद!

कमलेश श्रीवास्तव

प्रान्तीय संगठन मंत्री

रामजन्म लाल

जिला अध्यक्ष बलिया 


Wednesday, February 10, 2021

Good News For Pensioners: केन्द्र सरकार ने माना पेंशन व्यवस्था से जुड़ा कोर्ट का यह निर्णय, लोकसभा में दी जानकारी, मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ

पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक मामले को केन्द्र सरकार (Central Government) ने अपनी मंजूरी दे दी है। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन था। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इसे सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में एक सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इस मामले में कई कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया था। कई साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन  (Pension) व्यवस्था के तहत ही रिटायर होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा।


बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें नई पेंशन व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भर्ती किया गया था। लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ऐसे कर्मचारियों का आरोप था कि वो साल 2004 से पहले सफल घोषित किए गए थे। चयन भी 2004 से पहले हो गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई।

इसी तरह के और भी कई कारण थे जिसके चलते उनकी नौकरी 2004 के बाद शुरु हुई थी। और इसी के चलते सरकार ने उन्हें एनपीएस के तहत रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा था कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का ही लाभ दे। जिसे सरकार ने मान भी लिया है।


वैसे तो देशभर में किसी एक नहीं दर्जनों विभाग में पेंशन की नई व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है। लेकिन 2004 से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स में भर्ती होने वाले जवानों को भी नई पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है। पेंशन दोबारा से चालू हो जाए। पहले की तरह ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलता रहे इसके लिए सीआरपीएफ के आईजी रिटायर्ड वीपीएस पनवर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं।


नेशनल कोआर्डिनेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमेन वीपीएस पनवर बताते हैं कि मैं पिछले 4 साल से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहा हूं। इस बारे में गृह मंत्रालय और पीएमओ सहित सभी संबंधित विभागों को दर्जनों चिठ्ठी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि पीएमओ को छोड़कर किसी ने भी आजतक एक भी चिठ्ठी का जवाब नहीं दिया है। पीएमओ से आई चिठ्ठी में भी सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपकी चिठ्ठी को हमने संबंधित विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है।




Tuesday, February 9, 2021

EPS 95 PENSION NEWS: कई EPS-95पेंशनधारकों को लग सकता है झटका, 1 मार्च से बंद हो सकती है आपकी पेंशन

EPS 95 PENSION HIKE 7500+DA LATEST NEWS | EPS 95 PENSION HIKE NEWS

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सभी पेंशनर्स को महीने की पेंशन पाने के लिए हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या किसी भी माध्यम से जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है।  EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालय और 117 जिला कार्यालय के अलावा पेंशनभोगी नजदीकी डाकघर में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। देश भर में 3.65 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्र (CSC) और उमंग एप्स भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा किया जा सकता है।


इसके अलावा बुजुर्गों का ध्यान में रखकर जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। ₹70 शुल्क के साथ 48 घंटे में नजदीकी डाक ऑफिस से डाककर्मी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए डाक विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

श्रम मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत सभी EPS 95 पेंशनधारकों को जीवित होने का प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। वही कोरोना की गंभीर समस्या को देखते हुए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।


कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन भी बंद हो सकती है दरसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अक्टूबर 2020 में गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 28 फरवरी 2021 तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या फिर किसी भी माध्यम से जीवित होने का प्रमाण पत्र या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने हैं। 28 फरवरी तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशनधारकों को मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी। नियम के मुताबिक 1 मार्च 2021 के बाद जिन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है ऐसे पेंशनधारकों की पेंशन को उनके खाते से जमा नहीं की जाएगा।


बता दें कि कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा 1 नवंबर 2020 को जीवन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद से पिछले जीवन प्रमाण पत्र की जारी तारीख से लेकर साल भर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की मान्यता मानी जाएगी। साथ ही ईपीएफओ ने बैंक पोस्ट ऑफिस को डीजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।

इसलिए अगर आपने भी अभी तक आपका जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आप 28 फरवरी 2021 के पहले अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र बताए गए माध्यमों में से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दीजिए। ताकि आपकी पेंशन बंद ना हो जाए।


सभी को अवगत है कि 28 फरवरी 2021 जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अंतिम तारीख दी गई है। अगर किसी पेंशनधारक द्वारा इस तारीख तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे में ईपीएफओ द्वारा उसकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। और ईपीएफओ द्वारा एक बार पेंशन रोकी गई तो आपको जब तक आप आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी पेंशन को शुरू नहीं कि जाएगी।

इसलिए 28 फरवरी से पहले आप आपका जीवित होने का प्रमाण पत्र अपने नजदीक के ईपीएफओ कार्यालय या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर आपके बैंक में जाकर जहां पर आपकी पेंशन जमा होती है वहां पर आप जमा कर सकते हैं।


 

Monday, February 8, 2021

Suprme Court Order on Pension: Supreme Court Refuses to Hear Plea on Removal of Disparity in Pension Benefits Dt. 8 Feb 2021


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन लाभ में असमानता को दूर करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की पीठ ने 'हमरा देश हमार जवान ट्रस्ट' को अपनी याचिका के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी।

ट्रस्ट ने वकील अजय अग्रवाल के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा है कि 2005 की केंद्र सरकार की अंशदायी हाइब्रिड पेंशन योजना को सेना जैसे सशस्त्र बलों पर लागू नहीं किया गया था।


याचिका में कहा गया है की अर्धसैनिक बलों, BSF CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB और असम राइफल्स, जो कि MHA के अधीन हैं, के साथ असमान व्यवहार किया गया है और उन्हें हाइब्रिड पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई संक्षिप्त सुनवाई में पीठ ने अग्रवाल जी से कहा, "अगर आप चाहते हैं कि आप इसे वापस ले सकते हैं और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यदि आप बहस करना चाहते हैं, तो हम आपकी सुनवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं?" जब सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह याचिका खारिज कर रही है, तो अग्रवाल ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्रता की मांग की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा "हम आपको उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं।

ट्रस्ट ने अक्टूबर 2020 में MHA और MOD के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन लाभ में असमानता को दूर करने की याचिका दायर की थी। दलील में कहा कि केंद्र द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू की गई और 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी हुई। 

1 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने पेंशन योजना को अंशदायी बनाया और अंशदान कर्मचारी के वेतन से काटा जायेगा।

“केंद्र सरकार एक हाइब्रिड पेंशन स्कीम लागू कर रही है जो सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का मिश्रण है जो MHA के तहत आए थे और जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। याचिका में कहा गया है "लेकिन यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि यह नई अंशदायी पेंशन योजना भारत के सशस्त्र बलों के लिए लागू नहीं है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि BSA, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB और असम राइफल्स जैसे MHA के तहत आने वाले बलों के लिए 6 अगस्त 2004 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि ये सभी मंत्रालय के तहत सशस्त्र बल हैं।

इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों के प्रत्येक जवान जो कि MHA के तहत आता है, पुरानी योजना के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के तहत सशस्त्र बलों के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि दोनों सेना सशस्त्र बल हैं। कई अभ्यावेदन के बाद भी, सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, यह इस याचिका में कहा गया है।


 

Sunday, February 7, 2021

EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 HIKE: EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 बढ़ोतरी पर फरवरी में होगी बड़ी बैठक, जल्द बढ़ेगा EPS-95 पेंशन

देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। EPS-95 पेंशनधारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं तो उन मांगों को मंजूर करवाने हेतु कई बार माननीय श्रम मंत्री जी को पत्र लिखे गए हैं पर अभी तक EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन को बढ़ाया नहीं गया है। EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति आजमगढ़ मंडल ने सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक के बारे में सूचित किया गया है।

आजमगढ़ मंडल राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी EPS-95 पेंशनधारकों को हर महीने जो मंडल की बैठक आयोजित की जाती है तो उस बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। यह बैठक दिनांक 18 फरवरी 2021 को रोडवेज बस स्टैंड आजमगढ़ 11 बजे आहूत की गयी है। जिसमे मंडल के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में सभी EPS-95 पेंशनधारकों पेंशनधारकों को अवगत किया गया है।  दिनांक 18 फरवरी 2021 को रोडवेज बस स्टैंड आजमगढ़ पर मंडल की बैठक संपन्न होगी जिसमें समस्त EPS-95 पेंशनधारकों की उपस्थिति अनिवार्य है।


सरकार के आश्वासन के बावजूद भी बजट मे पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुयी पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अशोक राउत जी ने विडिओ के माध्यम से अवगत कराया है की इसी बजट सत्र मे ही EPS 95 पेंशनधारको कि मांग पूरी होने की पूरी सम्भावना है  जिससे लोगो मे काफ़ी उत्साह है और उम्मीद भी, सरकार से EPS 95 पेंशनधारको कि मांग अवश्य पूरी होंगी!

उक्त बैठक मे मुख्यरूप सभी मंडल अध्यक्ष / मंडल सचिव एवं जिला अध्यक्ष /जिला सचिव पूर्वी क्षेत्र से एवं संगठन के बरिष्ठ पदाधिकारीयों राष्ट्रीय सचिव श्री ओम शंकर तिवारी जी कानपुर, प्रान्तीय अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव, बलिया, कार्यकारिणी अध्यक्ष (मध्य क्षेत्र) श्री के. एस तिवारी जी लखनऊ, कार्यकारिणी अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र) श्री चंद्रभान सिंह प्रयागराज, मंडल सचिव वाराणसी श्री कमलाकर त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष गोरखपुर श्री पी पी मिश्राजी. उपस्थित होने की पूरी सम्भावना है।

इस बैठक का समय दोपहर 11:00 बजे होगा। इस बैठक में आगामी कार्यवाही की महत्वपूर्ण जानकारी सभी इपीएस 95 पेंशनधारकों को दी जाएगी और जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है तो वह भी इस बैठक के दौरान उपस्थित रहेंगे। 

इस बैठक की जानकारी सभी EPS-95 पेंशनधारकोंको मा. रामफेर उपाध्याय, मंडल सचिव पूर्वी क्षेत्र द्वारा दी गई है।