ट्रस्ट ने वकील अजय अग्रवाल के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा है कि 2005 की केंद्र सरकार की अंशदायी हाइब्रिड पेंशन योजना को सेना जैसे सशस्त्र बलों पर लागू नहीं किया गया था।
याचिका में कहा गया है की अर्धसैनिक बलों, BSF CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB और असम राइफल्स, जो कि MHA के अधीन हैं, के साथ असमान व्यवहार किया गया है और उन्हें हाइब्रिड पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई संक्षिप्त सुनवाई में पीठ ने अग्रवाल जी से कहा, "अगर आप चाहते हैं कि आप इसे वापस ले सकते हैं और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यदि आप बहस करना चाहते हैं, तो हम आपकी सुनवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं?" जब सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह याचिका खारिज कर रही है, तो अग्रवाल ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्रता की मांग की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा "हम आपको उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं।
ट्रस्ट ने अक्टूबर 2020 में MHA और MOD के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन लाभ में असमानता को दूर करने की याचिका दायर की थी। दलील में कहा कि केंद्र द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू की गई और 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी हुई।
1 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने पेंशन योजना को अंशदायी बनाया और अंशदान कर्मचारी के वेतन से काटा जायेगा।
“केंद्र सरकार एक हाइब्रिड पेंशन स्कीम लागू कर रही है जो सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का मिश्रण है जो MHA के तहत आए थे और जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। याचिका में कहा गया है "लेकिन यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि यह नई अंशदायी पेंशन योजना भारत के सशस्त्र बलों के लिए लागू नहीं है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि BSA, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB और असम राइफल्स जैसे MHA के तहत आने वाले बलों के लिए 6 अगस्त 2004 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि ये सभी मंत्रालय के तहत सशस्त्र बल हैं।
इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों के प्रत्येक जवान जो कि MHA के तहत आता है, पुरानी योजना के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के तहत सशस्त्र बलों के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि दोनों सेना सशस्त्र बल हैं। कई अभ्यावेदन के बाद भी, सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, यह इस याचिका में कहा गया है।
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