EPS 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) पेंशन से संबंधित दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को विचार नहीं किया गया।
हालांकि यह बताया गया था कि शीर्ष अदालत 25 जनवरी को मामलों पर विचार करेगी, अब यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखा रही है कि 29 जनवरी को याचिका पर विचार किए जाने की संभावना है।
इससे पहले, न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 25 जनवरी को एक अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए 18 जनवरी को निर्देश दिया था।
हालांकि, जब आदेश जारी किया गया था तो उसमें 29 जनवरी की तारीख अंकित थी। साथ ही वेबसाइट पर उसी तारीख का उल्लेख किया गया है। इसलिए, 29 जनवरी को मामलों पर विचार किए जाने की संभावना है।
सर्वोच्च
न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर
केरल उच्च न्यायालय के फैसले को भी बरकरार रखा। इसके बाद, EPFO (कर्मचारी
भविष्य निधि संगठन) ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की।
केंद्र द्वारा
दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा आर्थिक और
सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित करने के लिए निर्धारित की गई थी।
अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो ईपीएस में
15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO को
839.76 करोड़ रुपये भी देने थे।
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