Wednesday, October 7, 2020

Supreme Court Latest Judgement: SC Said Is SLP against an order rejecting the review petition maintainable when main judgment is not under challenge

The 3-judge bench Ashok Bhushan, R. Subhash Reddy and MR Shah has reiterated that when the main judgment of the High Court has not been challenged, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court.


The Court was hearing a case relating to suspension of an employee of a cooperative bank after conduct of disciplinary authority.

  • The Cooperative Tribunal later imposed a punishment of compulsory retirement on the petitioner.
  • This order was challenged before the High Court but the same was dismissed.
  • Hence, the petitioner filed an SLP before the Supreme Court which was also dismissed in 2015.
  • A review petition was filed which was also dismissed in 2016.
  • A curative petition was also dismissed in 2016.
  • Then the review petition was again filed which was dismissed by the High Court vide its judgment dated 06.02.2020. Hence, this SLP.

The Court noticed that in Bussa Overseas and Properties Private Limited v. Union of India, (2016) 4 SCC 696 has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle.


Applying the same principle to the present case, the Court said that against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

Case Details: T.K. DAVID vs. KURUPPAMPADY SERVICE CO-OPERATIVE BANK LTD.

Case no.: SPECIAL LEAVE PETITION (C)NO.10482 OF 2020

Justices Ashok Bhushan, MR Shah and R. Subhash Reddy


Supreme Court Said:

The rationale for not entertaining a special leave petition challenging the order of High Court rejecting the review petition when main order in the writ petition is not challenged can be easily comprehended. Against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

When the main judgment of the High Court cannot be effected in any manner, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court. This Court does not entertain a special leave petition in which no relief can be granted. It is due to this reason that this Court in Bussa Overseas and Properties Private Limited and Anr. (supra) has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle. We reiterate the above precedential principle in this case again."

Click Here to Download Supreme Court Order Copy:



Very Important For EPS 95 Pensioners: A voice of EPS 95 Pensioner on Behalf of 65 Lakh EPS 95 Pensioners

A voice of EPS 95 Pensioner: Pramod Kumar Sharma 

EPS 95

Prime Minister.. You have no opponent here

Whenever we want to request the Prime Minister of the country, I don't know why some people feel that we are all Congressmen or opposition who want to oppose their every good and bad things. We are here talking about the law of the country which has been completed after the party or the opposition has been passed by the MP and after the President's seal stamped, which is keeping us deprived. We are talking about the supreme court of the country whose orders are being shaken in compliance with.


Not only that, we are also trying to talk about the welfare of the Modi's government, showing great generosity in 2014, decided to give the pensioners a minimum of Rs. 1000, now their To show the same generosity a little further, do you want to give the status of opposition to the common pensioners like their Congressmen or opposition.

Here's the point that EPS95 is a lawless, govt. pensioners, which the Supreme Court has also clarified in its 4/10/2016 order that the mistakes in implementing the scheme were made. The government has done that it was illegal and all pensioners should be given their rights as per their rules, the government also issued an order of compliance in March 2017, on which the supreme court has not been given but the government's same. The government mulajim has been banned since 31/5/2017, as if they have higher rights than the Prime Minister and the Supreme Court.


This is the only thing in which Modi ji's silence should not be taken out such a way that the pensioners are being injustice and Modi ji is silent acceptance on all this. Who is forcing us to take a round of the court, does anyone need to explain this. How our post is helpful in fighting two parties, we are not talking about any Modi supporter and other Congress supporter group. There is no political platform for pensioners which can be called opposition or opposition group of Modi ji.

Every citizen of the country has the right to appeal to the Prime Minister for his suffering and his diagnosis, are the pensioners also senior citizens of the country or not. Yes one thing is true that many shops have opened in the name of this suffering, sadly they are the people among us who will not be benefited to teach the lesson of morality.


This Information is shared for EPS 95 Pensioners update only. The moto is not to  heart anybodies sentiments.

Tuesday, October 6, 2020

SUPREME COURT LATEST JUDGEMENT: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्विचार याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी सुनवाई योग्य नहीं, यदि मुख्य फैसले को चुनौती नहीं दी गयी

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 SUPREME COURT ORDER


हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई नहीं की जा सकती, जब तक रिट याचिका में मुख्य फैसले को चुनौती नहीं नहीं दी जाती। तीन-सदस्यीय बेंच ने कहा कि जब हाईकोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती।


केस का नाम : टी. के. डेविड बनाम कुरुप्पमपडी सर्विस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

केस नं. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर – 10482 / 2020

कोरम: न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी।

इस मामले में, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने कुरुप्पमपडी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला सुनाया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने रिट याचिका खारिज कर दी थी। बाद में रिट अपील भी खारिज हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी भी खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गयी, जो खारिज हो गयी।


पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था कि जब डिवीजन बेंच के फैसले को न तो चुनौती दी गयी है, न ही चुनौती दी जा सकती है, तो क्या मौजूदा विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य होगी? इस मामले में बेंच ने दो फैसलों - 'बुसा ओवरसीज एंड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2016) 4 एससीसी 696' और 'दिल्ली नगर निगम बनाम यशवंत सिंह नेगी, (2013) 2 एससीआर 550' का उल्लेख किया, जिनमें यह व्यवस्था दी गयी थी कि ऐसी एसएलपी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने इस एसएलपी को खारिज करते हुए कहा :


"जब हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है तो पुनर्विचार याचिका को निरस्त करने संबंधी उसके आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को सुनवाई योग्य न मानने का औचित्य आसानी से समझा जा सकता है। जब मुख्य फैसले के खिलाफ एसएलपी पहले ही खारिज हो गयी है तो इसका अर्थ है कि यह दोनों पक्षों के बीच अंतिम फैसला रहा और याचिकाकर्ता के इशारे पर अन्य पक्षकारों को प्रभावित होने नहीं दिया जा सकता।

जब हाईकोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता तो उसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गयी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह कोर्ट वैसी विशेष अनुमति याचिका को नहीं सुनती जिसमें राहत नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि इस कोर्ट ने 'बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य' मामले में व्यवस्था दी है कि जब हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है तो उसे खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई न किया जाना अब दृष्टांत सिद्धांत बन चुका है। हम इस मामले में भी उपरोक्त दृष्टांत को दोहराते हैं।"

   

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EPS 95 PENSIONERS NEWS | Honourable MP Shri Tejasvi Surya wrote a letter to Hon. PM Narendra Modi ji regarding minimum pension of ₹7500+DA

Honourable MP Shri Tejasvi Surya wrote a letter to Hon. PM Narendra Modi ji regarding minimum pension of ₹7500+DA to 65 lakhs EPS 95 pensioners 





 


EPS 95 PENSION NEWS TODAY | EPS 95 PENSION HIKE DEMAND TO HON. SECRETARY MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYEMENT

EPS 95 PENSION NEWS | EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500


सभी ईपीएस 95 पेंशनधारको को अवगत है की माननीय श्री अपूर्व चंद्र जी IAS, सचिव MOL & E के रूप में नियुक्त हुए है।  इस को देखते हैं NAC राष्ट्रिय अध्यक्ष्य माननीय कमांडर अशोक राउतजी ने नव नियुक्त सचिव, MOL & E को 02 nd, अक्टूबर 2020 को ईमेल द्वारा बधाई पत्र भेजा था। 

इस पत्र के बाद, शमराओ, राष्ट्रीय सचिव, ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति। बीदर, कर्नाटक ने माननीय को पत्र भेजा। श्री अपूर्वा चंद्रा जी, ईपीएस 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य मांगें।


श्री अपूर्व चंद्र जी, IAS
माननीय सचिव,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

मैं, ईपीएस 1995 के सभी पेंशनभोगियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और वर्तमान पद को ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं भी देता हु। 

जैसा कि हम सभी जानते हैं और अनुमान लगाते हैं कि श्रीमान, कि लोकतांत्रिक शासन में उनकी सेवा के संदर्भ में नागरिकों को न्याय की समानता होगी जो भारतीय मान के तहत दिन के माननीय सरकार द्वारा हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए।

 

संक्षेप में यह आपकी जानकारी में लाया गया है कि सेवा क्षेत्र पेंशन के अपने सेवानिवृत्ति लाभ में संगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ बिना किसी भत्ते के भत्ते के साथ घोर अन्याय किया गया है क्योंकि यह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में प्रदान नहीं की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। किया गया है, लेकिन इसे खुले में शौच के बिना लगाया गया है और इसे बिना किसी संशोधन के जारी रखा है, जो दशकों (25 साल) तक जारी रहा है, साथ ही साथ केंद्रीय या राज्य सरकार के पेंशन पर लागू होने वाली मौजूदा व्यवस्था के परिदृश्य के प्रति भी यह एक बहुत ही उदासीन पैटर्न है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशनभोगियों को अपनी सेवा के लिए बिना न्यूनतम भत्ता 1000 रुपये से कम और अधिकतम 3000 रुपये की सीमा के बीच एक नगण्य अल्प पेंशन प्राप्त करना जारी है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशन की प्रणाली से असंतुष्ट, याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ गई हैं और उन सभी ने ईपीएफओ द्वारा दायर समीक्षा याचिका / एसएलपी मामले के खिलाफ एक साथ टैग किया है और क्रमशः भारत के माननीय सरकार के लिए निर्धारित किया जाना है। 16 अक्टूबर 2020 को संभावित अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।


यह आपकी विनम्र अपील है कि ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त मामलों में भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले रुख के अनुसार, कृपया बिना कुत्तेवाद के सभी मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए वैज्ञानिक, तर्क और इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरों के बीच निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर।

1) ईपीएस 1995 के पेंशनर्स (DIRE NEED) को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना, जो एक नगण्य अंतर बनाता है और वर्तमान सीमा में EPS 95 पेंशन योग्य सेवा के परिभाषा कारक के साथ बनी हुई है।

(वास्तविक आयु पर उच्च पेंशन के गैर-लाभार्थी) संसदीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट 147 के अनुसार, यह देश के वर्तमान जीवन स्तर की वर्तमान न्यूनतम लागत के आधार पर पेंशनरों द्वारा मांग के अनुसार एक स्तर तक मूल्यांकन है जो इससे कम नहीं है। 10000 रु।

2) महंगाई भत्ते का अनुदान, एक आवश्यक घटक, सेवा पेंशन का एक आवश्यक हिस्सा जो कि सरकार के सेवकों के मामले में पालन किए जाने के लिए मुद्रास्फीति के साथ लिंक करता है।


3) सभी ईपीएस 1995 के पेंशनभोगियों की पेंशन में छूट और वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन के शोधन से छूट वाली कंपनियों की पेंशन / पिछले 12 महीनों की औसतन कुल मजदूरी का पचास प्रतिशत सार्वभौमिक फार्मूला है।महोदय, यह विशेष रूप से सभी ईपीएस 95 पेंशनरों का अत्यंत विनम्र अनुरोध है, जो कि गरीब तबके की आवाज हैं, जो बहुसंख्यक हैं, अनकही तकलीफें झेल रहे हैं और वर्तमान सरकार के लिए वर्तमान अल्प पेंशन के साथ निर्भरता के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि वे जीवित रहें। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मानव-सम्मान का जीवन एक जीवंत पेंशन के साथ होता है जो केवल तब होता है जब वे पेंशन के साथ प्रदान की जाती हैं, यह प्यारेनेंस भत्ता के साथ न्यूनतम की वृद्धि है जो आगे के संशोधनों के अधीन वास्तविक मजदूरी पर रहने / संशोधन की वर्तमान लागत के अनुरूप है।

आपका
शामराव, राष्ट्रीय सचिव,
ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति।

BIDAR, कर्नाटक

(नोट: यह भाषांतर अंग्रेजी का हिंदी में किया गया है, संभवताय  कुछ ट्रूटिया हो सकती है। )



Monday, October 5, 2020

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकरजी श्री नरेंद्र मोदीजी के साथ EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करेंगे

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देश के 65 लाख पेंशनधारको के लिए EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रही राष्ट्रिय संघर्ष समिति की गोवा की टीम ने 4 अक्टूबर 2020 को श्री रमेश सेतेय वायनकर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को सीएम गोवा की उपस्थिति में प्रतिनिधित्व दिया है और 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगो को जल्द से जल्द मंजूर करने की गुजारिश की है जिसपर श्री जावड़ेकर ने आश्वासन दिया, की वह गोवा से दिल्ली लौटने के बाद श्री नरेंद्र मोदीजी  के साथ EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है की वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने पहले भी 2014 के चुनाव के समय ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए वादा किया था। हलाकि यह भी अवगत हो की ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन जो पहले बहुत कम थी उसे न्यूनतम 1000/- रुपये प्रति महीने करने में जावड़ेकर जी ने अहम् भूमिका निभाई थी। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में यह भी कहा गया था की उनकी सरकार सत्ता में आई तो कोशियर समिति की शिफारसो के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।


EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे विस्तार से (DEMANDS OF EPS 95 PENSIONERS)

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV)अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।


ईपीएस में कैसे होता है अंशदान

EPS-95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPS) की कर्मचारी पेंशन योजना है। EPS (कर्मचारी पेंशन योजना), 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि (Provident fund) में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत EPS में जाता है। 

यदि ईपीएफ खाताधारक 10 साल या उससे ज्यादा ईपीएफओ में अपना अंशदान करता है तो वह पेंशन का पात्र बन जाता है और खाताधारक की उम्र 58 वर्ष की होने के पश्चात् यह पैसा एक केल्क्युलेशन के हिसाब से, पेंशन के रूप में एक राशि, प्रति महीने खाताधारक को मिलती है।


 

PHOTO SOURCE NAC

EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 PENSIONERS DEMAND FOR MINIMUM PENSION HIKE 7500 TO NEWLY APPOINTED HON. SECRETARY MOL&E


As all EPS 95 Pensioners, Hon. Shri Apurva Chandra Ji, IAS appointed as Secretary MOL&E.To see this NAC Chief Hon. Commander Ashok Rautji sent Congratulations Letter to newly  appointed Secretary, MOL&E Hon. Shri Apurva Chandra Ji, IAS on  Dtd.02 nd October,2020 by email.

After this letter ShamRao, National Secretary, EPS 95 Pensioners Coordination Committee. Bidar, Karnataka sent letter to Hon. Shri Apurva Chandra Ji, IAS to Enhance EPS 95 Pensioner Minimum Pension as well as other demands. 


Sri Apurva Chandra ji, I A S
Hon'ble secretary ,
Ministry of labour and employment , govt of India ,
New Delhi.

Respected sir ,

I, on behalf of all EPS 1995 pensioners welcome your good self with best wishes to have taken up the present position .

As we all know and anticipate ,sir , that there shall be an equality of justice to the citizens in terms of their service in democratic governance that needs to be ensured all time by the hon'ble govt of the day under the values of the Indian constitution.


In brief it is brought to your kind knowledge that a grave injustice has been done to the workmen of organised sector in their retirement benefit of service pension without dearance allowance as it is not provided in the employees pension scheme 1995 , which is ought not to have been , but has been imposed with it's defeciancies and continued without revisions perpetuating it for decades (25 years) together with a quite indifferent pattern amidst the scenario of the present systems of pension applicable to central or state govts.

The pensioners under the EPS 1995 continue to get a negligible meagre pension without dearance allowance for their service in the range of less than Rs 1000 at minimum and about Rs 3000 at maximum.

Dissatisfied with the system of pension under the EPS 1995 , the petitions have come up before the supreme court and all of them tagged together against the review petition /SLP case filed by the EPFO and the hon'ble govt of India respectively is scheduled to be posted for probable final hearing on 16th October 2020.


It is our sincere appeal to your kind self that the stand to be taken by the EPFO , the hon'ble ministry of labour & employment, govt of India in the said cases may kindly have to be scientific , logic and above all humanistic approach without dogmatism on the following main issues among others.

1) Enhancement of minimum pension to the EPS 1995 pensioners (DIRE NEED) regardless of their position in higher pension on actual wages that makes negligible difference and remains in the present range with the definition factor of EPS 95 pensionable service.

(Non- beneficiaries of higher pension on actual ages) as per the recommendation report of parliamentary committee 147 with it's present valuation to a level as being demanded by the pensioners on the basis of present minimum cost of living across the country that comes not less than Rs 10000.

2) Grant of dearance allowance, an essential component, a requisite part of service pension that links with inflation to serve it's purpose, as being followed in case of govt servants.

3) Revision of pension of all EPS 1995 pensioners of exempted and unexempted companies by refixation of higher pension on actual wages / fifty percent of last drawn 12 months average wages being the universal formula.


Sir , it is very humble request of all the EPS 95 pensioners particularly, being the voice of poor category that are in majority, suffering untold hardships and dependency with the present meagre pension to the hon'ble govt demanding justice in order that they live a life of human dignity with socio-economic security with a liveable pension that happens only when they are provided the pension by it's enhancement of minimum with dearness allowance that suits the present cost of living /revision on actual wages subject to further revisions warranting time to time .

With high regards .
Sincerely yours
ShamRao, National Secretary ,
EPS 95 Pensioners Coordination Committee .
BIDAR, Karnataka

Sunday, October 4, 2020

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | Former Secretary to the Central Government Dr. EAS Sarma Demands EPS 95 Pension Hike to Finance Minister Nirmala Sitaraman

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500 NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS


केंद्र सरकार के पूर्व सचिव EAS Sarma ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से ईपीएस 95 के तहत पारिवारिक पेंशन राशि बढ़ाने का तत्काल निर्णय लेने का आग्रह किया है।

मंगलवार 22 सितंबर 2020 को यहां एक पत्र में उन्होंने कहा कि, Covid19 संकट के समय में आज ईपीएस -95 के तहत 60 लाख पेंशनधारक असहाय स्थिति में प्रतीत होने वाले लोगों में से एक है ईपीएस -95 को भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

“इसमें से 40 लाख प्रति माह 1,500 रुपये से कम और कई ईपीएस 95 पेंशनधारकों को 1,000 रुपये प्रति माह से कम पेंशन मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पांच साल से अधिक समय से स्थिर है, हालांकि जीवन यापन की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह वह खंड है जो बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में है। जिस स्थिति में वे आज खुद को पाते हैं वह वास्तव में दयनीय है, इस योजना के वित्तपोषण की समीक्षा और पेंशनरों को न्यूनतम अधिकार देने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार के अनुरूप है। 

ईपीएस -95 आंशिक रूप से कर्मचारियों के योगदान पर आधारित है। इसलिए, 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में पेंशनभोगी-कर्मचारी द्वारा स्वयं / स्वयं द्वारा किये गए अंशदान पर आधारित है। इस हद तक, यह एक बचत योजना है। कर्मचारी ने क्या योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को गरिमा में रहने के लिए क्या मिलना चाहिए, इसके बीच अंतर नियोक्ता और सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में वित्त पोषित होना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों को लगता है कि पेंशन न्यूनतम मजदूरी का कम से कम आधा होना चाहिए। जो भी सिद्धांत है, पेंशन की राशि को पेंशनभोगी को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। 


“इस विषय पर कई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और कम से कम एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। वास्तव में, 3 सितंबर 2013 की अपनी 147 वीं रिपोर्ट में याचिकाओं पर राज्यसभा की समिति ने श्री प्रकाश जावड़ेकर (वर्तमान में एक केंद्रीय मंत्री) द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, तब राज्यसभा के एक सदस्य ने ईपीएस -95 में संशोधन की मांग की और सिफारिश की है कि न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई जानी चाहिए और जीवनयापन की लागत को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि इसके आधार पर, सरकार को सितंबर, 2013 के बाद से रहने की लागत में वृद्धि के साथ 3,000 रुपये का समायोजन करके पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए और उसके बाद उस समिति द्वारा अनुशंसित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यह डॉ. सरमा ने कहा है।


न्यूनतम वेतन स्तर और अन्य जीवन यापन संबंधी तर्कों से जुड़ी पेंशन के आधार पर, ट्रेड यूनियनों ने बढ़ती लागत को कम से काम 6,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन करने की मांग की कर रहे है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए ईएसआई के तहत स्वास्थ्य सुविधा भी देनी चाहिए ऐसा उन्होंने याद किया।

शायद, उस मांग पर विचार करने के लिए एक मजबूत मामला था क्योंकि यह वृद्ध पेंशनभोगियों को एक सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए है। “किसी भी मामले में, यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार अपने निर्णय को विलंबित नहीं कर सकती है। मुझे आशा है कि आपका मंत्रालय, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के परामर्श से, ऊपर बताए अनुसार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए एक तत्काल निर्णय लेता है।


 


EPS 95 PENSION NEWS | अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस के मौके पर EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए बैठक संपन्न।

जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी  के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की ओर से एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है की 1 अक्टुम्बर 2020 को “अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस” के मौके पर और महात्मा गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर ईपीएस 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता, सुधीर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली इनके द्वारा की गई।


इस बैठक में ईपीएस EPS 95 पेंशनधारकों की प्रमुख मांगो के बारे में लोगो को जागरूक किया गया और सभा के मुख्य अतिथि कैलाश किशोर चतुर्वेदी प्रांतीय समन्यवयक ने जोरदार तरीके से पेंशनर्स की मांगो को दोहराते हुए सरकार से इन्हे जल्द पूरा करने की अपील की है। 

EPS 95 पेंशनधारकों की प्रमुख मांगे 

  1. EPS 95 पेंशनधारकों को कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए। 
  2. EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए। 
  3. सभी EPS 95 पेंशनधारकों को और उनके परिवार को फ्री चिकित्सा सुविधा दी जाए। 
  4. जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। 


1 अक्टुम्बर 2020 को “अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस” के मौके पर हुई इस बैठक में श्री चतुर्वेदी ने आगे कहा की पेंशनर्स की ओर से अपनी मांगो के लिए 15 जुलाई 2019 को EPFO बरेली पर धरना प्रदर्शन कर High Empored Monitoring Committee की रिपोर्ट और EPFO का अंतरिम पत्र दिनांक 31 मई 2017 की होली जलाकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौप चुके है।

आगे उनके द्वारा बताया गया इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री जी से मिलकर कई बार ज्ञापन दिया है। इसके साथ मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर पेंशन वृद्धि की मांग की और साथ ही इस सम्बन्ध में अलग से दो बार पत्र भी लिख चुकी है। एनएसी की ओर से इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति और श्रम मंत्री जी को कई बार पत्र लिखे जा चुके है।


बैठक में EPS 95 पेंशनधारकोंस की अन्य सभी समस्याओ पर विस्तार से चर्चा भी की गई, सभी महानुभाओ ने अपने अपने विचार प्रकट किये और EPS 95 पेंशनधारकों का बुलढाणा में चल रहे 647 दिनों के क्रमिक आसन के बारे में भी बात करते हुए सरकार से गुजारिस की है की जल्द से जल्द EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को मंजूर किया जाये।