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Saturday, July 10, 2021

EPS 95 PENSION 7500+DA LATEST NEWS: EPS 95 पेंशनधारकों को मा. सांसद हेमा मालिनी जी ने दिलाया विश्वास और कहा कि वह उनके साथ है | EPS 95 7500+DA

NAC के EPS 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्र व्यापी अभियान अंतर्गत दिनांक 30.06.2021 को मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से ईपीएस 95 पेंशनधारको को भरोसा दिलाया है की वह ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो को मंजूर करवाने हेतु वचनबद्ध है। NAC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने की फिर से मा.सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात की और उन्हें ईपीएस 95 पेंशन धारको की समस्याओ से अवगत करवाया । मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास। NAC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने मा.सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात की।

मा. कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में NAC संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा के नेतृत्व में संगठन की केंद्रीय टीम ने NAC संगठन की शुभ चिंतक मा. हेमा मालिनी जी से की दिनांक 30 जून 2021 को मुलाकात की। मा. हेमामालिनी जी ने EPS पेंशनधारकों से साधा सीधा संवाद और जानी EPS पेंशनधारकों की व्यथा, और EPS 95 पेंशनधारकों के मन में विश्वास जगाया। साथ ही दी उनके द्वारा किए गये प्रयत्नों की जानकारी। मा. सांसद महोदया ने आगे कहा कि आप सभी धैर्य रखे, मैं आप की मांगों के समर्थन में आपके साथ हूं।

इस संदर्भ में मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बताया "कि पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में मेरा पूरा प्रयास जारी है, संबंधित महानुभावों से मेरी बातचीत भी जारी है, वह पेंशनर्स के साथ है व पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण करवाने हेतु वचनबद्ध भी है" साथ ही मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने संगठन को थोड़ा सा और धैर्य रखने की सलाह दी।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं हेमा जी की उपस्थिति में NAC के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया गया था और संबंधित मंत्री महोदय को दिशा निर्देश भी दिए गए थे तभी से यह वृद्ध पेंशन धारक आशा भरी नज़रों से प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे है।

यह भी ज्ञातव्य हो कि NAC संगठन द्वारा सभी आंदोलन वापिस ले लिए गए है लेकिन NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन अखंडित जारी है  और इस अनशन को 925 दिनों से ज्यादा दिन हो चुके है।


 


Tuesday, December 15, 2020

EPS 95 PENSIONERS | 65 लाख EPS 95 पेंशनधारकों के लिए मा. C.S.PRASAD REDDY, CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, द्वारा बहोत ही जरुरी सन्देश

EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 NEWS | EPS 95 HIKE NEWS


प्रिय ईपीएस 95 पेंशनर्स,

सी. एस .प्रसाद रेड्डी मुख्य समन्वयक दक्षिणी क्षेत्र द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को सूचित कर खुश हैं, कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति  के आयोजन सचिव श्री मुरली कृष्ण ने पिछले 10 दिनों के दौरान 4 अलग-अलग जगहों पर बैठकें आयोजित की हैं और एनएसी गतिविधियों और हमारे पेंशनरों के बीच जागरूकता पैदा की है। माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष भी मांगें रखी गईं और विस्तार से बताया गया।



विजयवाड़ा, तेनाली गुंटूर और आंध्र प्रदेश के सिंगारायकोंडा में बैठकें आयोजित की गईं। बाद में उन्होंने एनएसी की हालिया घटनाओं के बारे में एनएसी की जिला समिति की ओर से पर्चे छापने का विचार विकसित किया है।



ये पर्चे तीन जिला समितियों द्वारा मुद्रित किए गए थे और उन पेंशनरों के बीच वितरित किए गए थे, जो स्मार्टफोन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। पेंशनर्स इस पर्चे को पढ़कर बहुत खुश हुए जो स्थानीय भाषा तेलुगु में छपा है और माननीय प्रधान मंत्री के स्तर पर हमारे मुद्दों को उठाने और एक और सभी को बेहतर वित्तीय लाभ प्राप्त करने की योजना के लिए आभार व्यक्त किया।

इस गतिविधि के अलावा, श्री मुरली कृष्णा ने अपने स्कूटर से दिल्ली, और दक्षिण भारत और देश के अन्य क्षेत्रों में यात्राएं कीं, जिस पर हमारी मांगें अटकी रहीं, जिससे भारत के नागरिकों में जागरूकता पैदा हुई।



वह अपने भाई श्री मुरली कृष्ण के प्रयासों की सराहना करते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय और सराहनीय है। भगवान उसे और उसके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दे।


 

Tuesday, November 24, 2020

Good News For Pensioners | EPS 95 पेंशनधारकों के साथ साथ सभी पेंशनधारकों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने दिया बड़ा तोहफा अभी किसी की नहीं रुकेगी पेंशन

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION LIST | EPS 95 NEWS


जैसा कि सभी पेंशनधारकों को अवगत है कि नवंबर और दिसंबर महीने में हर साल पेंशन धारकों को उनकी पेंशन को जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इस साल कोविड-19 की वजह से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार द्वारा जो समय सीमा है वह बढ़ा दी गई है। जिसकी वजह से वृध्द EPS 95 पेंशनधारकों के साथ जो अन्य केंद्र सरकार के पेंशनधारक हैं उनको इसका लाभ होने वाला है। सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि कोविड-19 बीमारी की वजह से वृद्धा पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में कठिनाई आ रही है।

ऐसे में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को इस संबंध में विभाग विभिन्न पेंशनरों के संघों के साथ-साथ कई संगठनों, पेंशनर द्वारा सरकार से विनती की गई थी कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों को यह जो पेंशन शुरू रखने के लिए जीवन पर आने का प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है तो उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। इसी को देखते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने की जो समय सीमा अभी 31 दिसंबर 2020 थी तो उसे बढ़ा दिया गया है।


अब जीवित होने का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार द्वारा यह जो समय सीमा है वह 28 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। यानी आपको अतिरिक्त 2 महीने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अभी मिल गए हैं। इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी कर दिया है तो उसे भी आप यहां पर देख सकते हैं। 

मंत्रालय ने कहा है कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ परामर्श के बाद अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मौजूदा समय सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया जो कि 28 फरवरी 2021 रहेगी।


इससे पहले, सरकार ने 1 नवंबर से 31 दिसंबर, 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी थी।

मंत्रालय ने कहा, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ परामर्श के बाद, अब जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मौजूदा समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।



 

Saturday, November 7, 2020

Supreme Court Latest Order: Very Good Judgement of the favour of Retired Employee Deliverd on 5 November

On 05.11.2020, the Supreme Court delivered a significant Judgment for retired employees. The Supreme Court held that a retired employee can file Writ Petition, against the order of stopping pension, in the territorial Jurisdiction of that High Court, where he is residing or receiving pension. The place of the pension authority is not the sole place, to determine territorial Jurisdiction in such matters.

A 3-judge bench held that part of the cause of action for filing writ arises at the place where the pensioner is residing and drawing the pension.


  • Case Details
  • Title: Shanti Devi Alias Shanti Mishra v Union of India and others
  • Case No.: Civil Appeal 3630 of 2020
  • Bench: Hon’ble Justice Ashok Bhushan, Hon’ble Justice R Subhash Reddy and Hon’ble Justice M R Shah
  • Date of Judgment: 05.11.2020
CLICK HERE TO DOWNLOAD JUDGEMENT COPY

Brief Things:

Late B.N. Mishra was an employee of Coal India Ltd. All of sudden after 8 years, Coal India, Stopped the payment of pension. In 2013 Coal India stated that the reason for stoppage is not opting the Family Pension Scheme of 1998. Late Mr Mishra was also directed by the Coal India to refund the pension amount he received, which was about 8 lac Rupees, Late Mr Mishra challenged the order before the Patna High Court. The High Court dismissed the writ petition on the ground of territorial Jurisdiction.
The High Court held that the High Court of Jharkhand shall have the Jurisdiction, as the Pension Authority was situated within the territorial Jurisdiction of that High Court. Sadly, during the pendency of the Writ Petition, Mr Mishra died and his wife, Shanti Mishra was substituted in his place.


Views of the Supreme Court

The Supreme Court disagreed with the view of the Patna High Court. The Court observed that the pensioner was receiving the pension at his residence in Darbhanga Bihar. Therefore in view of Article 226(2) of the Constitution, if a part of the cause of action arises at a place, then writ petition can be maintain before the High Court having Jurisdiction at such place.

Hon’ble Judges observed that since the pensioner was receiving pension at his native place, therefore the stoppage of the pension has given him the cause of action, at that place too. The Supreme Court held that the dismissal of Writ Petition on the ground of lack of territorial Jurisdiction is absolutely erroneous and caused great hardship to the Petitioner.


The Supreme Court held that for a retired person, it is convenient to file a case from the place, where he was getting the pension. Further, the Supreme Court referred to the Judgment of Kusum Ingots & Alloys Ltd. Vs. Union of India and Anr., (2004) 6 SCC 254 and Nawal Kishore Sharma Vs. Union of India and Ors., (2014) 9 SCC 329

Final Order Of Supreme Court:

The Supreme Court has allowed the appeal and remanded the matter back to the High Court. Considering the fact that the substituted Appellant is the widow of the pensioner and there is no other source to maintain, the Court has directed for payment of provisional pension.


Thursday, November 5, 2020

Good News for Pensioner: अब नहीं रुकेगी किसी भी पेंशनधारक की पेंशन, भारतीय डाक विभाग जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दे रहा घर पर सुविधा

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देश के पेंशनधारकों के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीवन प्रमाण पत्र पेंशनधारक के घरपर जाकर जमा करने की खास सुविधा ऐसे पेंशनधारकों के लिए की जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से पेंशन प्राप्त करते है। इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने एक नोटफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है।इससे उन पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते। 


इस सुविधा से EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनधारक, पारिवारिक पेंशनधारक, और उन सभी पेंशनधारको को फायदा होगा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से पेंशन लेते है।