Saturday, September 12, 2020

Good News For Pensioners | Government Extend period for submission of Life Certificate from October 2020 till December 2020, Order Issued

PENSION HIKE NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE NEWS | EPFO CBT MEETING


केंद्र सरकार ने लाखो  पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि को 31 दिसंबर 2020  तक बढ़ा दिया है। इसके लिए Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Pension & Pensioners’ Welfare द्वारा कार्यालय इसके तहत अब पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र यानी जीवित होने का प्रमाणपत्र  1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं। इसके आलावा इस साल सरकार ने 80 साल और उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से ही देने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि इस उम्र के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। खास बात यह है की, इस अवधि के दौरान पेंशनधारकों को भुगतान होता रहेगा।


इससे पहले यह अवधि सिर्फ नवंबर की शुरुआत से आखिर तक होती थी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआइपी) के उपयोग का रास्ता तलाशें। इसके तहत पेंशनभोगी अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से वीडियो के जरिये अपने जीवित होने का सुबूत दे सकते हैं। इसके अलावा पेंशनधारक अपनी सुविधा के अनुसार बैंकों की शाखाओं में जाकर यह जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन भी घर बैठे जमा किया सा सकता है जीवन प्रमाणपत्र

  • सबसे पहले आप http://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाएं।
  • इसके बाद पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई वेरिफिकेशन करें। 
  • इसके बाद ई वेरिफिकेशन का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होगा। 
  • यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्टोर हो जाएगा। 
  • यदि आप बैंक जाकर ई वेरिफिकेशन कराते हैं तो बैंक अधिकारी आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर प्रदान करेगा।


No.18/1/2020-P&PW(C)-6681
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
*****
8th Floor, Janpath Bhavan,
Janpath, New Delhi,
Dated: 11th September, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Extension of period for submission of Life Certificate from October 2020 till December 2020.

Every Central Government pensioner has to submit life certificate in the month of November for further continuation of his/her pension. It has been observed that a large number of Central Government pensioners physically visit bank branches for this purpose.

2. Earlier, as a measure to enable additional dedicated time to very senior pensioners, this department, vide its OM No. 1/20/2018-P&PW(E), dated 18.07.2019, allowed the pensioners in the age group of 80 years and above, to submit Life Certificate from 1st October onward instead of 1st November, every year.

3. In view of the ongoing Covid-19 pandemic and keeping in view of the vulnerability of elderly population to Corona Virus, it has now been decided to extend the existing timeline for submission of Life Certificate. This year, all Central Government pensioners may submit Life Certificate from 1st November, 2020 onward, till 31st December 2020. However, the pensioners in the age group of 80 years and above, can submit Life Certificate from 1st October, 2020 onwards, to 31st December, 2020. During this extended period, the pension will be continued to be paid by the Pension Disbursing Authorities (PDAs) uninterrupted.


4. Further, in the line of RBI notification no. RBI/2019-20/138, dated January 9, 2020, which permits Video based Customer Identification Process (V-CIP) as a consent based alternate method of establishing the customer’s identity, PDAs may also explore the said methodology for obtaining a Life Certificate from the pensioner, to the extent permitted by RBI guidelines, in order to avoid rush at the branches. 

5. The above measures are expected to avoid rush at branches and maintain social distancing, while obtaining Life Certificates from the elderly this year. PDAs shall also ensure proper arrangements and social distancing measures at the branches and prevent overcrowding.

6. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this OM for compliance and give wide publicity to the same amongst the pensioners. 

This issues with the approval of the competent authority.

(Rajesh Kumar)
Under Secretary to the Government of India 


To,

  1. CMDs of all Pension Disbursing Banks
  2. Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex, Block E, INA Colony, New Delhi, Delhi 110023
  3. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi
  4. CPPCs, All Pension Disbursing Banks
  5. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi
  6. Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
  7. Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
  8. Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
  9. Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
  10. Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi
  11. All Chief Secretaries of States.
  12. Secretary ,Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi
  13. NIC:-for posting on website of this Department. 


 

Friday, September 11, 2020

EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION | Region wise/Zone wise list of higher pension cases settled by EPFO on higher salary

EPS 95 HIGHER PENSION LIST | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 PENSION HIKE


In today article I am sharing the Region wise/Zone wise detail of the EPS 95 Higher Pension cases wherein pension on higher salary has been settled by EPFO in compliance of EPFO Head Office Circular dt. 23.3.2017.

This information is shared for EPS 95 Pensioners ready reference. Most of the got from RTI by Parveen Kohali.

Details of Pension Revision on Higher Salary cases settled as per EPFO HQ Circular dt. 23.3.2017 by the Regional Offices of EPFO under the jurisdiction of Vijayavada Zone i.e. ROs at Guntur, Kadapa, Rajamundry & Visakhapatnam as on 13.3.2020.



Click Here to download Complete List of Vijayavada Zone

Details of Pension Revision on Higher Salary cases settled as per EPFO HQ Circular dt. 23.3.2017 by the Regional Offices of EPFO under the jurisdiction of Pune Zone i.e. ROs at Akola, Aurangabad, Nagpur, Nasik, Solapur, Kolhapur & Pune as on 14.2.2020.

Click Here to download Complete List of Pune Zone

Details of Pension Revision on Higher Salary cases settled as per EPFO HQ Circular dt. 23.3.2017 by the Regional Offices of EPFO under the jurisdiction of Hubli Zone i.e. ROs at Bellari, Chikmangalur, Goa, Gulbarga, Hubballi, Mangalore, Mysore, Raichur, Shivmoga & Udupi as on 24.1.2020.

Click Here to download Complete List Hubli Zone


Details of Pension Revision on Higher Salary cases settled as per EPFO HQ Circular dt. 23.3.2017 by the Regional Offices of EPFO under the jurisdiction of Coimbatore Zone i.e. ROs at Coimbatore, Salem, Trichy, Tirunelveli & Nagercoil as on 31.7.2020.

Click Here to download Complete List Coimbatore Zone

Details of cases settled as per EPFO HQ Circular dt. 23.3.2017 by the Regional Offices of EPFO under the jurisdiction of Rajasthan Zone i.e. ROs at Jaipur, Jodhpur, Kota & Udaipur as on 14.2.2020.

Click Here to download Complete List Rajasthan Zone


Details of cases settled as per EPFO HQ Circular dt. 23.3.2017 by the Regional Offices of EPFO under the jurisdiction of Haryana Zone i.e. ROs at Faridabad, Gurugram, Rohtak & Karnal as on 14.2.2020.

Click Here to download Complete List Haryana Zone

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EPS 95 Pensioners Higher Pension Update | HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN-Unexempted establishment. Hotel Jaipur Ashok

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 PENSION HIKE


Unexempted establishment. Hotel Jaipur Ashok (now ITDC)

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR
S.B. Civil Writ Petition No. 49/2018

Rama Kant Awasthi And Ors ----Petitioner
Versus
Union Of India And Ors ----Respondent


_______________________________________________
For Petitioner(s) : Mr. H.V. Nandwana
For Respondent(s) : Mr. Deepak Goyal
Ms. Sumitra Kumari Choudhary
_______________________________________________
HON’BLE MR. JUSTICE SANJEEV PRAKASH SHARMA

Order
09/09/2020

It is objected by counsel for the respondent No. 1 to 3 that respondent No. 4 to 6 had been advised to send revised returns 6A/3AR but the same has not been sent.



Keeping in view the judgment passed in the 2018 (14) SCC 809 case which had been made applicable to others and keeping in view the law laid down in this Court in the case of Vinod Kumar Sharma & Ors. Vs. Chairman Central Board of Trust and Ors.: 2019 (1) WLC (Raj.) 559, it is directed that respondent No. 4 to 6, shall send the revised returns of the petitioner at the earliest but not later than one week from today to respondents No. 1 to 3. Thereafter, respondent No. 1 to 3, shall proceed to release the revised pension of the petitioner. This is more so as the documents which have been shown to this Court reveal that option had already been submitted by petitioner for pension.



The said process shall be completed within a period of three weeks from today.
List this case again on 5th October, 2020.



 

Thursday, September 10, 2020

EPS 95 PENSION UPDATE | EPS 95 MINIMUM PENSION: Action Taken Report (ATR) on the decision taken by the Pension & EDLI Implementation Committee

EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION | EPFO | EPFO CBT MEETING 


EPS 95 MINIMUM PENSION
Action Taken Report (ATR) on the decision taken by the Pension & EDLI Implementation Committee (PEIC) in its 42nd meeting as intimated in the 43rd meeting of PEIC held on 3.3.2020 regarding Minimum Pension as placed before the Central Board of Trustees (CBT), EPFO in its 227th meeting held on 9.9.2020 in its Agenda Item No. 3

 



 

STATUS REPORT REGARDING EPS 95 PENSION REVISION CASES AS PLACED BEFORE THE CENTRAL BOARD OF TRUSTEES (CBT), EPF IN ITS 227TH MEETING HELD ON 09.09.2020 - VERY IMPORTANT FOR PRE-1.9.2014 RETIREES FROM UN-EXEMPTED ESTABLISHMENTS

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 PENSION HIKE | EPFO CBT MEETING 


Before starting in 13.08.2020, article a very important post containing the prayers in the Review Petition filed by EPFO and SLP filed by UOI which are pending in the Supreme Court of India (Computer generated – Likely to be listed on 16.10.2020) for the information of my pensioner friends. Further, EPFO as well as UOI had also prayed for STAY on the operation of judgment dt. 12.10.2018 of Kerala High Court BUT NO STAY HAS BEEN GRANTED TILL DATE – meaning thereby; with the dismissal of SLP of EPFO on 01.04.2019, the judgment dt. 12.10.2018 of Kerala High Court has been confirmed/upheld. In the WPs decided by the judgment of Kerala High Court dt. 12.10.2018, the petitioners were Post 01.09.2014 retirees from Exempted as well as Un-exempted Estts. As on date, the GSR 609(E) dated 22.08.2014 (affecting Post-01.09.2014 retirees) stands set-aside & the order is valid across the country.


All EPS 95 Pensioners have observed that EPFO is misguiding/confusing the various High Courts while opposing the petitions filed even for the Pre-01.09.2014 retirees of Exempted as well as Un-exempted establishments stating that an SLP filed by Union of India and a Review Petition filed by EPFO are pending in the Hon’ble Supreme Court of India. Whereas the fact is that the said SLP & Review Petition are concerning ONLY POST-01.09.2014 retirees, Please go through the prayers therein as being re-shared at the link: Click Here to see Detail

In support of above, I am also sharing with you a copy of the STATUS REPORT REGARDING PENSION REVISION CASES AS PLACED BEFORE THE CENTRAL BOARD OF TRUSTEES (CBT), EPF IN ITS 227TH MEETING HELD ON 09.09.2020 – Agenda item no. 25 wherein it has nowhere been mentioned reg. Un-exempted retirees who retired prior to 01.09.2014. The STATUS REPORT can be seen at the following link: Agenda Item No. 25 - 227th Meeting of CBT held on 9.9.2020 reg Court Cases on Pension


Petitioners in various writ petitions are requested to please bring the above facts to the notice of their advocates so that EPFO Counsels may not succeed in confusing the Hon’ble Courts anymore on the pretext of pending SLP & Review Petition which are NOT RELEVANT FOR UN-EXEMPTED ESTABLISHMENTS who retired prior to 01.09.2014.

EPS 95 Pensioners: EPS 95 Pension Calculation on Higher/Actual salary and also Calculation of NORMAL Pension & Pension on Higher/Actual Salary. Those having old versions may pl upgrade & download versions 2007 or later Click Here to Download Excel Calculation Sheet


For updates regarding EPS’95 – Pension Revision on higher salary, please be shared in maximum of groups so that more & more pensioners & advocates may be benefited from the authentic relevant data being shared Parveen Kohali Sir from time to time for the last about 4 years by procuring it through RTI.

Read This

Highlights of the 227th meeting of CBT of Employees Provident Fund Organisation
 
CBT MEETING OUTCOME: EPS 95 PENSION HIKE DECISION | EPF INTEREST WILL BE CREDITED IN 2 INSTALLMENT BY OCTOBER & DICEMBER
 
EPS 95 HIGHER PENSION | EPS 95 PENSIONERS VERY IMPORTANT INFORMATION RELATED TO HIGHER PENSION CASES
 

 

 

EPFO CBT MEETING: Highlights of the 227th meeting of CBT of Employees Provident Fund Organisation

EPFO CBT MEETING | EPS 95 PENSION HIKE IN CBT MEETING | EPS 95 PENSION NEWS


The 227th Meeting of the Central Board of Trustees (CBT), EPF was held today under the Chairmanship of Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State for Labour & Employment (I/C), and Vice Chairmanship of Shri Heeralal Samariya, Secretary (L&E), Central Provident Fund Commissioner, Sh. Sunil Barthwal, conducted the meeting as Member Secretary, CBT, EPF through Video Conference mode.

Following were the highlights of the Central Board Meeting:-

1. Proposal to increase the maximum amount under the EDLI Scheme from the present 6 Lacs to 7 Lacs;

2. Proposal to amend EPS-95 Scheme to bring in defined contribution pension scheme in place of the present defined benefit scheme (just like NPS applicable to Government employees who joined after 1.01.2004). Strongly opposed by Employee members, but decision deferred to next meeting in December.


3. Employer members wanted amnesty scheme for delayed EPF dues, scrapping of provisions for levying "Damages", in the name of "Ease of doing business". Employees opposed.

4. Interest on PF accumulations 8.15% for the present, but may be increased to 8.5% in December retrospectively.


5. Compensation of Rs.10 Lacs to dependents of EPFO Staff members, who lost their lives during the pandemic (in place of present Rs.3.9 Lacs)

6.Item no.s 30, 31, 32 were not circulated earlier, but on the screen when the virtual meeting was almost concluding.


7. Many issues, such as rescinding punitive actions against EPFO Staff for a legal all India strike on 28.08.2019, non-KYC of PF Members preventing them getting help during lockdown were raised. Stock answer of the Chairman of CBT(Minister of Labour and Employment) was "Write down whatever you want to say and come and meet me in my office, we will sort this out.



CBT MEETING OUTCOME: EPS 95 PENSION HIKE DECISION | EPF INTEREST WILL BE CREDITED IN 2 INSTALLMENT BY OCTOBER & DICEMBER

CBT MEETING OUTCOME: EPS 95 PENSION HIKE DECISION | EPF INTEREST CREDITED IN 2 INSTALLMENT


ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 227वीं बैठक 9 सितंबर 2020 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में और श्री हीरालाल सामरिया, श्रम एवं रोजगार सचिव की सह-अध्यक्षता में संपन्न हुई, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्री सुनील बरठवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीटी, ईपीएफ के सदस्य सचिव के रूप में बैठक का संचालन किया।

वैसे तो इस बैठक में कई फैसले लिये गए पर देश के लगभग 65 लाख EPS 95 पेंशनधारक इस बैठक से आशा लगाए बैठे थे की इस बैठक में EPS 95 पेंशनधारको की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो उसपर फैसला लिया जायेगा क्यों CBT की बैठक से पहले राष्ट्रिय संघर्ष समिति के राष्ट्रिय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा CBT के सदस्यों से प्रार्थना कि गई थी की EPS 95 के पेन्शन धारकों को सन्मानपूर्वक पेन्शन मान्य करने के संदर्भ में 9 सितंबर की CBT की बैठक में निर्णय लेने की कृपा करें। इस संदर्भ में संगठन की ओर से दिनांक 5.9.2020 का पत्र भी Email द्वारा भेजा गया था और CBT के सदस्यों से फोन पर बातचीत कर EPS 95 पेन्शन धारकों की भावनाओं से सभी को अवगत कराया था। मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा पुनः प्रार्थना कि गई थी की अब पेन्शन धारकों के धैर्य की और अधिक परीक्षा न ली जाये। पर इसके बावजूद इस CBT की बैठक में EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के सन्दर्भ में इस बार भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिससे देश लगभग 65 लाख EPS 95 पेंशनधारक निराष हो गए, पर हिम्मत नहीं हारे है।


NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में दिनांक 24.12.2018 से अखंडित शुरु क्रमिक अनशन का आज 626 वा दिन है. "बुलढाणा आंदोलन" के चलते बुलढाणा जिले के 68 वीर पेन्शन धारक, जिन्होने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष हिस्सा लिया, वह सन्मापूर्वक पेन्शन का इंतजार करते करते संसार से विदा हो गये जब कि देश में ऐसे पेन्शन धारकों की सांख्या कई हजारों में है फिर EPFO के पास पेन्शन फंड में रखा 4.37 लाख करोड का पैसा किस काम का? पेन्शन धारक दिन  प्रतिदिन हमें छोडकर संसार से विदा हो रहे हैं उनके भविष्य की चिंता आप नही करेगे तो कौन करेगा ?


आपके PF पर मिलने वाला ब्याज हुआ तय, अब दो किस्तों में आएगा पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आज हुई बैठक में आपके PF से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. EPFO की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज पर फैसला लिया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज तय किया है। लेकिन फिलहाल, EPFO की तरफ से सिर्फ 8.15% ब्याज दिया जाएगा. बाकी का 0.35 फीसदी ब्याज दिसंबर महीने में दिया जाएगा।

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज तय किया गया था, लेकिन अभी तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया है। ऐसे में ब्याज तय करने में हुई देरी के मुद्दे को आज हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में उठाया गया।

EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 5 मार्च की बैठक में EPF पर 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.50 फीसदी रखने की सिफारिश की थी. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 0.15 फीसदी कम है. काफी लंबे समय से यह मामला अधर में अटका था। आज श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में CBT ने तय किया कि सिफारिश के अनुरूप ही ब्याज मिलेगा. हालांकि, इसे दो किस्तों में जारी किया जाएगा. पहला अक्टूबर और दूसरा दिसंबर. EPF की यह प्रस्तावित दर पिछले 7 साल की न्यूनतम दर होगी।


EPFO ने पिछले दो वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है. इसमें से करीब 4500 करोड़ रुपए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (DHFL) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) में लगाए गए हैं. इन दोनों को ही भुगतान करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 8.55 फीसदी रहा था और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी रहा था। 

 



Wednesday, September 9, 2020

EPFO CBT MEETING HIGHLIGHTS | EPS 95 PENSION HIKE, E-COURT LAUNCHED TO RESOLVE EPFO CASES, EPF INTEREST PAYMENT

EPFO CBT MEETING HIGHLIGHTS | EPS 95 PENSION HIKE IN CBT MEETING | EPF INTEREST RATE

 

ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 227वीं बैठक आज श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में और श्री हीरालाल सामरिया, श्रम एवं रोजगार सचिव की सह-अध्यक्षता में हुई, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्री सुनील बरठवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीटी, ईपीएफ के सदस्य सचिव के रूप में बैठक का संचालन किया।

  • केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक में श्री संतोष कुमार गंगवारजी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ और एमपी एक्ट, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान की। 
  • EDLI के तहत मिलाने वाले अधिकतम लाभ को 6 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक करने के संशोधन को मंजूरी। 
  • केंद्रीय बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2020 तक ईटीएफ की बिक्री से 8.15 प्रतिशत, ऋण आय से 8.15 प्रतिशत और शेष 0.35 प्रतिशत (पूंजीगत लाभ) की समान दर की सिफारिश की है। 

केंद्रीय बोर्ड के बैठक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

1. श्री गंगवार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ और एमपी एक्ट, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में डेस्कटॉप/ लैपटॉप/ मोबाइल फोन के साथ संगत और सुरक्षित आईटी अनुप्रयोगों के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई सुविधा की शुरूआत की। अनुपालन ई-कार्यवाही पोर्टल (https://eproceedings.epfindia.gov.in) पर ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रक्रिया के साथ वर्चुअल सुनवाई उपयोगिताओं को एकीकृत करने का उद्देश्य, निर्णय देने वाले अधिकारी के समक्ष सुनवाई में पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करना है जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अपनी पसंद के दूरदराज के स्थान से सुनवाई में उपस्थित होने में आसान और सुविधाजनक हो सके। इस प्रणाली में पक्षकारों के समय, यात्रा और खर्च में बचत करने पर बल दिया गया है, जो अर्ध-न्यायिक तंत्र में बेहतर विश्वास उत्पन्न करने, कामगार के ईपीएफ देय राशि का फास्ट ट्रैक्स आकलन करने और महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम करता है। यह ईपीएफओ में फेसलेस अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण विकास है। 


2. केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 के पैरा 22 (3) में संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिससे कि वर्तमान अधिकतम आश्वासन लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक किया जा सके। इस संशोधन के द्वारा सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में योजना के अंतर्गत आने वाले सदस्यों के परिवारों और आश्रितों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। सीबीटी को यह भी बताया गया कि ईडीएलआई फंड के बीमांकिक मूल्यांकन में 14.02.2020 के बाद 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ जारी रखने और उन मृतक सदस्यों के परिवार को 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जो उस माह से पहले के 12 महीनों के दौरान किन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि सीबीटी, ईपीएफ ने अपनी 226वीं बैठक में अनुमोदित किया था।

3. कोविड-19 से उत्पन्न हुए असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ब्याज दर से संबंधित एजेंडे की समीक्षा की गई और इसने केंद्र सरकार को 8.50 प्रतिशत की समान दर रखने की सिफारिश की है। इसमें 31 दिसंबर, 2020 तक, ईटीएफ की बिक्री और ऋण आय से 8.15 प्रतिशत और शेष 0.35 प्रतिशत (पूंजीगत लाभ) शामिल होगा। इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय में इस प्रकार के पूंजीगत लाभ को एक असाधारण मामले के रूप में ध्यान में रखने की सिफारिश की गई है।



4. केंद्रीय बोर्ड को कोविड-19 महामारी के दौरान हितधारकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए ईपीएफओ द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। बोर्ड के सदस्यों ने इन पहलों की सराहना की और सभी हितधारकों को सेवा वितरण को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। केंद्रीय बोर्ड को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों और सदस्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों से भी अवगत कराया गया, जिसे ईपीएफओ द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

5. हाल ही में केआईटी पहलों और ईपीएफओ को पेपरलेस संगठन बनाने के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करने पर केंद्रीय बोर्ड ने ध्यान दिया। बोर्ड के सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि ईपीएफओ नवीनतम प्रचलनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है और अन्य सरकारी विभागों की मौजूदा पहलों का उपयोग करके और आंतरिक सेवाओं के लिए अपनी इन-हाउस क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करके लाभ प्राप्त कर रहा है।

SOURCE OF INFORMATION: PIB




 

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आदरणीय सदस्य गण , तमाम ग्रुप्स में पेंशन से संबंधित कयी तरह की सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। आपको लगता होगा कि आखिर EPS 95 पेंशनधारको के पेंशन केस का क्या स्टेटस है, केरल वाले मामले को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए निर्णय को सही माना है, फिर समस्या कहां है ?

आइए इस पूरे प्रकरण को सरल शब्दों में समझते हैं, पहली बात तो यह कि हमें इम्पलाइज पेंशन स्कीम वाली पेंशन मिलती है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली फेमिली पेंशन से अलग है , (फेमिली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% के बराबर होती है और उन्हें पीएफ नहीं मिलता. इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं है। 



सुप्रीम कोर्ट में इम्पलाइज पेंशन स्कीम से संबंधित लंबित पेंशन मामले, सुप्रीम कोर्ट में लम्बित पेंशन मामलों को चार भागों में बांटा जा सकता है :-

  1. इपीएफओ द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन ।
  2. भारत सरकार द्वारा दायर एस एल पी (स्पेशल लीव पिटीशन -यहा लीव का मतलब है अनुमति 
  3. कन्टेम्पट आफ कोर्ट पिटीशन और
  4. इपीएफ ओ की एडवाइजरी दिनांक ३१-५-२०१७ के विरुद्ध  , विभिन्न संस्थाओं के रिटाइरीज द्वारा दायर ४० से अधिक रिट्स या याचिकाएं (हमारी रिट भी इसी श्रेणी में है )

अब इन चारों को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं ( बगैर कानूनी बारीकियों में जाते हुए )

ईपीएफओ और सरकार द्वारा दायर रिव्यू और SLP

हुआ यह कि सरकार द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसका नम्बर था GS R 609(ई)। यह नोटीफिकेशन दिनांक 1 सितम्बर 2014 से लागू हो गया । इसके द्वारा EPS 95 योजना में कुछ परिवर्तन कर दिए गए जैसे -कन्ट्रीब्यूशन की वेतन सीमा 6500 से बढ़ाकर 15000 प्रतिमाह कर दी गयी, वे कर्मचारी जो नये भर्ती होंगे अगर 15000 से ज्यादा वेतन पा रहे हैं तो उनको पेंशन स्कीम की सदस्यता नहीं मिलेगी, निर्धारित वेतन सीमा 15000 के बजाय वास्तविक वेतन पर कान्ट्रीबयूशन कर बढ़ी पेंशन लेने का आप्सन समाप्त कर दिया गया ,पेंशन की गणना के लिए  वेतन का निर्धारण 12 महीने के वेतन के एवरेज के बजाय 60  महीने के वेतन का एवरेज आदि। 


इस नोटीफिकेशन के विरुद्ध केरल के कर्मचारी केरल हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस नोटीफिकेशन को निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध ईपीएफओ और सरकार ने डबल बेंच में अपील की ,पर अपील खारिज हो गई , फिर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की , जिसमें इपीएफओ की एस एलपी तो खारिज हो गई जिसके विरुद्ध उन्होंने रिव्यू दाखिल किया है, वहीं सरकार की एस एलपी अभी सुनी जानी है।

कोर्ट ने इस रिव्यू और एस एलपी को एक साथ टैग कर दिया है और दोनों एक साथ ही सुनी जानी है।
अब हमे ज्ञात हो गया कि इस मामले से EPS 95 पेंशनधारको का कोई खास मतलब नहीं है। 

जहां तक कंटेम्पट का मामला है उसमें कुछ कर्मचारियों को पहले बढी पेंशन दिया पर बाद में बन्द कर दिया या रिकवरी कर ली। इससे भी EPS 95 पेंशधारक प्रभावित नहीं हैं ।

EPS 95 पेंशनधारकों का केस -ईपीएफओ की चिट्ठी दिनांक 31-05 -2017
एक  आर सी गुप्ता का जजमेंट अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसमें कर्मचारियों को 6500 की सीलिंग के बजाय उनके वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण करने का आदेश दिया गया । (जैसे किसी का वास्तविक वेतन 100000 है तो उसकी पेंशन फंड में  कटौती 6500 के 8.33 % के बजाय 100000 पर 8.33% कर ली जाय और तदनुसार पेंशन की गणना ६५०० के बजाय १००००० वेतन मान कर की जाय ।
सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के बाद ईपीएफओ ने 23-3-2017 को आदेश को लागू करने का परिपत्र जारी कर दिया।


पर दिनांक 31-5-2017 को ईपीएफओ ने पल्टी मारते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दिनांक 23-3-2017 का आदेश केवल अन एक्जम्पटेड संस्थाओं पर लागू होगा, एकजेम्पटेड संस्थाओं पर नहीं ।हम लोग एक्जम्पटेड में आते हैं ।

अब हल्के से एक्जम्पटेड वाला फंडा भी देख लेते हैं । एक्ट में ही यह व्यवस्था है कि सक्षम संस्थाएं ईपीएफओ के नियमों का पालन करते हुए अपना खुद का ट्रस्ट बना सकती हैं और वेतन से पीएफ की कटौती कर पैसा ईपीएफओ के पास भेजने के बजाय अपने ही ट्रस्ट में रखेंगी और इस ट्रस्ट पर ईपीएफओ की निगरानी रहेगी । पेंशन के मामले में पेंशन फन्ड ईपीएफओ के पास ही है और ट्रस्ट ,पेंशन वाला पैसा ईपीएफओ को भेज देता है जबकि पीएफ वाला पैसा अपने पास ही रखता है ।

इस मनमाने आदेश के बिरुद्ध 40 से ज्यादा संस्थाओं के रिटाइरीज ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर की है ।

EPS 95 केस मजबूत है

देखिए संविधान में मूल अधिकारों के तहत एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है समानता का अधिकार इसके तहत यह कहा गया है कि दो समान लोगों के बीच सरकार भेदभाव नहीं कर सकती । हमारा कहना है कि ईपीएस पेंशन पाने वाले सारे रिटाइट्रीज एक समान है ,सब के लिए एक ही नियम है ,सभी की पेंशन का कन्ट्रीव्यूसन ,सभी का पेंशन भुगतान का तरीका सब कुछ एक समान ही नहीं बल्कि एक ही है सबका पेंशन फन्ड एक ही है सबका पैसा ईपीएफओ के ही पेंशन फंड में ही जमा होता है । केवल और केवल अन्तर पेंशन फंड को पेंशन का पैसा  भेजने के तरीके में है जैसे हम पीएफ ट्रस्ट के माध्यम से भेजते हैं जबकि अन एक्जम्पटेड केस में कर्मचारी से कटौती कर संवधित संस्थान/कंपनी इपीएफओ को भेजता है । यह अंतर कहीं से भी  रिटाइरीज में भेद करने का कारण नहीं हो सकता । 

सभी 40 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई भी एक साथ होनी है और अब केस फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज पर है ।
आशा करता हूं मैं सभी बिन्दुओं को स्पष्ट कर पाया हूं ।

यह जानकारी एक EPS 95 पेंशनधारक धारक द्वारा सांझा की गई है इस ज्यादा से ज्यादा EPS 95 पेंशनधारको शेर करे। 

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